Tuesday, June 10, 2014

हरियाणा में सहायक लेक्चरर की भर्ती का मामला सभी पीएचडी धारक कर सकेंगे आवेदन

चंडीगढ़। हरियाणा में सहायक लेक्चरार की भर्ती के लिए अब सभी पीएचडी धारक आवेदन कर सकेंगे, एक हफ्ते के भीतर। इसके बाद समयावधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि राज्य में अध्यापकों की कमी है और भर्ती करनी जरूरी है। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर एवं जस्टिस जसपाल सिंह ने सुमित्रा बिश्नोई द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए सोमवार को दिया। याचिका में कहा गया था कि हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा भर्ती किए जाने वाले सहायक लेक्चरार में पहले केवल नेट पास उम्मीदवारों को ही योग्य माना गया था, चूंकि यूजीसी के नियमानुसार पीएचडी होल्डरों को सहायक लेक्चरार भर्ती में आवेदन के लिए नेट पास होने की जरूरत नहीं है, इसलिए राजीव एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें भी आवेदन करने की छूट मिले। हाईकोर्ट ने फरवरी में आयोग को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को आवेदन की छूट दी जाए। याचिकाकर्ताओं को 10 दिन में आवेदन करने को कहा गया था। सुमित्रा बिश्नोई ने याचिका में कहा है कि आयोग केवल उस वक्त के याचिकाकर्ताओं के
आवेदन ही स्वीकार कर रहा है, सभी पीएचडी होल्डर्स के नहीं। चूंकि पीएचडी होल्डर आवेदन के लिए योग्य हैं, इसलिए सभी को मौका दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि हालांकि इससे पहले एक अन्य याचिका में आवेदन की समयावधि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन डिवीजन बेंच द्वारा यह खारिज कर दी गई, लेकिन आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया में समय लग रहा है और 10 जून तक आवेदन करने की तिथि है, इसलिए सभी पीएचडी धारकों को आवेदन का मौका करने के लिए आवेदन की अवधि एक हफ्ता आगे बढ़ाई जाए। सरकारी वकील को निर्देश की कॉपी थमाते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश के बारे जागरूक किया जाए, ताकि कोई पीएचडी धारक आवेदन करने का मौका से चूक न जाएं। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद आवेदन की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी

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