Thursday, June 19, 2014

SARKAR NE KIYA MEDICAL BILL AND ADVANCE LENA AASHAN

चण्डीगढ़, 19 जून - हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मैडिकल बिल तथा एडवांस स्वीकृति करने की शर्तों को और सरल बनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डïा ने आज कहा कि सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर एवं उनके आश्रित भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये तक के एडवांस तथा मैडिकल बिलों की स्वीकृति जिला के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। इसी प्रकार, पांच लाख रुपये तक के एडवांस तथा मैडिकल बिलों की स्वीकृति विभागाध्यक्षों द्वारा दी जाएगी तथा पांच लाख रुपये से अधिक के एडवांस तथा मैडिकल बिलों के लिए सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाने के मामले में कर्मचारियों को अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत तक का एडवांस प्राप्त करने की अनुमति होगी। सरकार द्वारा
अनुमोदित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर जहां पीजीआई की दर जमा शेष राशि का 75 प्रतिशत दिया जाता है, के मामलों में अब राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित चिह्निïत पैकेज दर पर अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत तक और नॉन पैकेज दरों पर अनुमानित खर्च का 75 प्रतिशत तक एडवांस दिया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पताल, जहां इलाज कराने पर पीजीआई की दर दी जाती है, के मामले में 50 प्रतिशत एडवांस दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में पुन: भुगतान बहुत कम होता है। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित चिह्निïत पैकेज दरों के मामले में 90 प्रतिशत तक एडवांस दिया जाएगा।

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