पासपोर्ट
के लिए आवेदन करने वाले अब बैंक पासबुक को बतौर 'एड्रेस प्रूफ' पेश कर
सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए चुनिंदा सरकारी बैंकों की पासबुक
अथवा स्टेटमेंट को पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार करना शुरू कर दिया है।
इससे पहले एड्रेस प्रूफ के लिए टेलीफोन अथवा पानी-बिजली बिल की फोटोकॉपी या
बैंक अकाउंट का एक साल का स्टेटमेंट लगता था।
इन बैंकों की पासबुक मंजूर होगी : एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ओबीसी और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर।
इन बैंकों की पासबुक मंजूर होगी : एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ओबीसी और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर।
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