भास्कर न्यूजत्नचंडीगढ़
मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी केके खंडेलवाल और सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ हरमेल सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजेश बिंदल ने दोनों अफसरों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए? यह नोटिस जगबीर सिंह व अन्य कर्मचारियों की तरफ से दाखिल याचिका को जारी किया गया।
जगबीर सिंह व अन्य कर्मचारियों की तरफ से याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2012 को उन्हें टेक्निकल पे-स्केल का हकदार बताते हुए एक माह में भत्ते जारी करने के निर्देश दिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि 17 मई 2013 तक भत्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर 20 मार्च 2013 को याचिका का निपटारा कर दिया। एक बार फिर हाईकोर्ट के इन निर्देशों का
पालन नहीं किया गया। इस पर याचियों ने अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की।
हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को इस मामले में फिर से पहले जारी किए निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसा न करने पर अधिकारियों को अदालत में तलब कर लिया जाएगा। इसके बावजूद भत्ते जारी नहीं किए गए।
इस पर सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी केके खंडेलवाल और सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ हरमेल सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?
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