चंडीगढ़ : प्रदेश के करीब बीस हजार आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमाधारक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एचटेट में नहीं बैठ सकेंगे। ये डिप्लोमाधारक कोर्ट के आदेश की प्रतियां लेकर शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन केसी भारद्वाज और मौलिक शिक्षा निदेशक डी सुरेश से मिले, लेकिन दोनों अधिकारियों ने इतने कम समय में परीक्षा के लिए बंदोबस्त करने में हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे डिप्लोमाधारकों में आक्रोश है। 1123 डिप्लोमाधारकों ने नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु नियमों में छूट देने व अध्यापक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति देने के लिए हाई कोर्ट में सीडब्ल्यूपी नंबर 147 ऑफ 2014 के तहत अपील की थी। प्रदीप एंड अन्य बनाम हरियाणा
स्टेट के इस केस में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनल आधार पर 2 फरवरी को होने वाले एचटेट में बैठाया जाए। नौकरियों में नियमों में छूट के मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2014 को होगी। उल्लेखनीय होगा कि पहले ड्राइंग अध्यापक के लिए दस जमा दो कक्षा के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट विषय में दो वर्षीय कोर्स मान्य होता था, परंतु सरकार ने पिछले दिनों अचानक बीएफए एवं बीएड होने की शर्त लगा दी।
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