जासं, चंडीगढ़ : हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद संजोये वर्ष 2000 में
नियुक्तजेबीटी शिक्षकों को झटका लगा है। जस्टिस जसबीर सिंह की खंडपीठ ने
मंगलवार को 3206 जूनियर बेसिक टेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों
की नियुक्ति करने के मामले में हाई कोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ
दायर अपील पर भर्ती का रिकार्ड तलब करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने
याचिकाकर्ता के वकील की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें एकल बेंच के आदेश पर
तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 8 जनवरी को
इस भर्ती को रद करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला सुनाया था।
जस्टिस के कन्नन ने अपने तीस पेज के आदेश में इन पदों पर भर्ती के लिए 4
सप्ताह में नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। 3206
में से सिर्फ 221 शिक्षकों की नियुक्ति को सही करार दिया गया था। एकल बेंच
ने यह भी साफ कर दिया था कि जिन 2985 शिक्षकों को हटाया जाएगा उन्हें उनका बकाया आठ सप्ताह के बीच जारी किया जाए। नई मेरिट लिस्ट में इन निकले गए उम्मीदवारों का नाम आता है तो उन्हें नियुक्त किया जाए। 1जासं, चंडीगढ़ : हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद संजोये वर्ष 2000 में नियुक्तजेबीटी शिक्षकों को झटका लगा है। जस्टिस जसबीर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को 3206 जूनियर बेसिक टेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में हाई कोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर भर्ती का रिकार्ड तलब करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें एकल बेंच के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 8 जनवरी को इस भर्ती को रद करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला सुनाया था। जस्टिस के कन्नन ने अपने तीस पेज के आदेश में इन पदों पर भर्ती के लिए 4 सप्ताह में नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। 3206 में से सिर्फ 221 शिक्षकों की नियुक्ति को सही करार दिया गया था। एकल बेंच ने यह भी साफ कर दिया था कि जिन 2985 शिक्षकों को हटाया जाएगा उन्हें उनका बकाया आठ सप्ताह के बीच जारी किया जाए। नई मेरिट लिस्ट में इन निकले गए उम्मीदवारों का नाम आता है तो उन्हें नियुक्त किया जाए।
ने यह भी साफ कर दिया था कि जिन 2985 शिक्षकों को हटाया जाएगा उन्हें उनका बकाया आठ सप्ताह के बीच जारी किया जाए। नई मेरिट लिस्ट में इन निकले गए उम्मीदवारों का नाम आता है तो उन्हें नियुक्त किया जाए। 1जासं, चंडीगढ़ : हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद संजोये वर्ष 2000 में नियुक्तजेबीटी शिक्षकों को झटका लगा है। जस्टिस जसबीर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को 3206 जूनियर बेसिक टेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में हाई कोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर भर्ती का रिकार्ड तलब करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें एकल बेंच के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 8 जनवरी को इस भर्ती को रद करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला सुनाया था। जस्टिस के कन्नन ने अपने तीस पेज के आदेश में इन पदों पर भर्ती के लिए 4 सप्ताह में नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। 3206 में से सिर्फ 221 शिक्षकों की नियुक्ति को सही करार दिया गया था। एकल बेंच ने यह भी साफ कर दिया था कि जिन 2985 शिक्षकों को हटाया जाएगा उन्हें उनका बकाया आठ सप्ताह के बीच जारी किया जाए। नई मेरिट लिस्ट में इन निकले गए उम्मीदवारों का नाम आता है तो उन्हें नियुक्त किया जाए।
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