भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार बूथ लेवर ऑफिसर 4 अप्रैल तक मतदाताओं के घर-घर जाकर वोटर स्लीप देकर आएंगे, जिससे मतदाताओं की पहचान हो जाएगी और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र व अन्य कोई भी फोटोयुक्त सरकारी दस्तावेज दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। कांथन ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को ईवीएम मशीन पर नोटा (उपर्युक्त में से कोई नही) बटन दबाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। यदि किसी मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह ईवीएम मशीन के अंतिम बटन नोटा का प्रयोग कर सकेगा।
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