Friday, January 10, 2014

HARYANA ME RIGHT TO SERVICE ACT LAGU

सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो तो अब करो शिकायत, वसूलो जुर्माना प्रदेश में राइट-टू-सर्विस एक्ट लागू ञ्चकमीशन में दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन काम न होने पर २५० से ५००० तक जुर्माने का प्रावधान किस काम के लिए कितना टाइम नया राशनकार्ड बनाना-15 दिन राशनकार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट जारी करना-7 दिन डुप्लीकेट राशनकार्ड जारी करना-7 दिन परिवार के सदस्यों के नाम हटाना या जोडऩा-7 दिन राशनकार्ड में पता बदलना-3 दिन एससी-बीसी, ओबीसी, मूल निवास, विमुक्तजाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र-7 दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री-1 दिन लैंड रिकॉर्ड की प्रतिलिपि जारी करना-5 दिन इंतकाल दर्ज करना-15 दिन, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में नई एंट्री जोडऩा, कंडक्टर का लाइसेंस, नए वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी करना-7 दिन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना-5 दिन नया बिजली कनेक्शन जारी करना, अस्थायी बिजली कनेक्शन जारी करना-30 दिन नया पानी और सीवरेज कनेक्शन-12 दिन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र-3 दिन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए 25 दिन की अवधि तय की गई है।

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