चंडीगढ़ : 2010 में 1983 पीटीआइ शिक्षक टीचर की भर्ती को एकल बैंच द्वारा रद करने के खिलाफ डिविजन बैंच में अपील पर सोमवार को उन टीचर की तरफ से कोर्ट में जवाब दायर किया गया जिन पर फर्जी व अवैध ढंग से नियुक्ति पाने का प्रतिवादी पक्ष ने आरोप लगाया था। जस्टिस सूर्य कांत ने मामले पर सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित कर दी। 1सुनवाई के दौरान एक वकील ने जस्टिस सूर्य कांत की डिविजन बेंच के सामने बताया था कि कई दर्जन ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया है जो योग्यता पूरी भी नहीं करते थे। वकील ने कोर्ट को बताया था कि एक उम्मीदवार ने पीटीआइ का डिप्लोमा पहले किया और दसवीं क्लास बाद में की।
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