नई दिल्ली। केंद्र ने सभी सरकारी विभागों ने कहा है कि कर्मचारियों के एलटीसी दावों को ठीक तरह से पड़ताल के बाद ही मंजूर करें। केंद्र ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि एलटीसी नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी केंद्र, राज्य की ओर से संचालित या स्थानीय निकायों, सार्वजनिक सेक्टर के किसी निगम और केंद्र, राज्य सरकार की ओर से नियंत्रित परिवहन के साधनों में ही यात्रा कर सकते हैं।
जिन स्थानों के बीच रेल संपर्क नहीं है वहां की यात्रा के लिए टैक्सी, या ऑटो रिक्शा
मान्य हैं। मंत्रालय की ओर से नए निर्देश कई विभागों में कर्मचारियों को एलटीसी नियमों में दी जा रही छूटों की खबरों के बाद जारी किए गए हैं। सभी विभागों के सचिवालयों को जारी निर्देश में नियमों में छूट दिए जाने की शिकायत की गई है। कहा गया है कि कर्मचारियों के एलटीसी दावों को मंजूर करते समय ठीक तरह से जांच नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में नियमों का पालन करने की प्रमुख जिम्मेदारी कर्मचारियों की है।
मान्य हैं। मंत्रालय की ओर से नए निर्देश कई विभागों में कर्मचारियों को एलटीसी नियमों में दी जा रही छूटों की खबरों के बाद जारी किए गए हैं। सभी विभागों के सचिवालयों को जारी निर्देश में नियमों में छूट दिए जाने की शिकायत की गई है। कहा गया है कि कर्मचारियों के एलटीसी दावों को मंजूर करते समय ठीक तरह से जांच नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में नियमों का पालन करने की प्रमुख जिम्मेदारी कर्मचारियों की है।
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