हरियाणा में 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हरियाणा में 20000 टीचर भर्ती करने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वह जनहित याचिका रद्द कर दी है जिसके तहत याचिकाकर्ता विजय बंसल ने शिक्षक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को कहा था मगर परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी। बोर्ड ने हालांकि लगभग सब श्रेणी के शिक्षकों के साक्षात्कार पूरे कर रखे हैं मगर रोक होने के कारण परिणाम घोषित नहीं किया था। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को
फैसला सुनाते हुए याचिका रद्द कर दी और याचिकाकर्ता विजय बंसल पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विजय बंसल का आरोप था कि बोर्ड के चेयरमैन ब्रिगेडियर नंद लाल पूनिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार हैं। अन्य सदस्यों को भी राजनीतिक संबंधी बताते हुए नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि प्रदेश सरकार ने याचिका पर जवाब देते हुए याचिकाकर्ता को एक राजनीतिक दल का व्यक्ति बताते हुए याचिका रद्द करने की मांग की थी। सरकार ने जवाब में कहा था कि याचिकाकर्ता एक दल से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। उधर, याचिका रद्द होते ही बोर्ड जल्द ही चयनित शिक्षकों का परिणाम घोषित कर देगा। इस समय हरियाणा में करीब 25000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। उधर, याचिकाकर्ता विजय बंसल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
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