Wednesday, December 4, 2013

HEADMASTER JARI KARENGE JAATI PRAMAN PATAR

राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को रिहायशी, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को हेडमास्टर ही प्रमाण पत्र जारी करेंगे। न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों व व्यक्ति विशेष को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रख कर नीति में बदलाव किया गया है। सरकार का विचार है कि बिना किसी उत्पीडऩ या शोषण के शीघ्र कार्य के निपटान के लिए उचित स्तर पर शक्तियां प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश: इसके लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने सभी हरियाणा के सभी
विभागाध्यक्ष, मंडलों के आयुक्त, रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार एमडीयू विवि, रजिस्ट्रार सीडीएलयू, रजिस्ट्रार जीजेयू, रजिस्ट्रार केयूके को निर्देश जारी किए हैं।

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