निदेशालय
ने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले मेडिकल बोर्ड का नाम बदलकर
मेडिकल आथॉरिटी कर दिया है। निदेशालय ने प्रदेश के सभी सीएमओ को पत्र लिखकर
नए निर्देशों से अवगत करवा दिया है।1स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित मेडिकल
बोर्ड जिलास्तर पर सप्ताह
में एक दिन विकलांग प्रमाणपत्र जारी करता रहा है। अब मेडिकल ऑथारिटी
द्वारा 40 फीसद से अधिक विकलांगता वाले आवेदकों को ही प्रमाण पत्र जारी किए
जाएंगे। नई प्रक्रिया के तहत आथॉरिटी से प्रमाण पत्र लेने के लिए पहले
स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आइडी, फोटो व जांच संलग्न कर
आवेदन करना होगा।
No comments:
Post a Comment