चंडीगढ़ | हरियाणासिविल सर्विसिस (एचसीएस) एग्जीक्यूटिव ब्रांच
की प्राथमिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में प्रश्नपत्र अंग्रेजी के साथ
हिंदी में दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस एसके मित्तल जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने सात मई के
लिए मामले पर सुनवाई तय की है। राहुल गोयल अन्यों की तरफ से दाखिल
याचिका में हरियाणा सिविल सर्विस (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) रूल्स 2008
के नियम 11 (1) को खारिज करने की मांग की गई
जिसके मुताबिक प्राथमिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न केवल अंग्रेजी में पूछे जाने की प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया कि पब्लिक नियुक्तियों के मामलों में आवेदकों को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसे मे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसे में नियम में संशोधन के निर्देश दिए जाएं।
जिसके मुताबिक प्राथमिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न केवल अंग्रेजी में पूछे जाने की प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया कि पब्लिक नियुक्तियों के मामलों में आवेदकों को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसे मे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसे में नियम में संशोधन के निर्देश दिए जाएं।
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