प्ांजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा
1396 सहायक लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया में अब पीएचडी डिग्री धारकों को
भी शामिल किए जाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक
सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए पहले सिर्फ नेट और स्लेट
परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को ही आवेदन किए जाने के फैसले को सही नहीं
माना है। इसके खिलाफ कई पीएचडी धारकों ने हाई कोर्ट में आयोग की इस
नियुक्ति प्रRिया को चुनौती दी थी। जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस एच.एस.
सिद्धू पर आधारित खंडपीठ ने आदेश दिए की विवि अनुदान आयोग ने जब पीएचडी
धारकों को नेट और स्लेट से रहत दी है तो आयोग किस आधार पर पीएचडी धारकों की
उपेक्षा कर सकता है।
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