चंडीगढ़ त्न हरियाणा लोक सेवा आयोग
(एचपीएससी) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए तय पात्रता के
मामले में प्रदेश सरकार ने फिर से विचार के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
से समय देने की मांग की है। जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस एचएस सिद्धू की
बेंच ने दो दिन का समय देते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अंबाला के राजीव व
अन्य की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि एचपीएससी ने 24 जनवरी 2014 को
विज्ञापन जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1396 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।
इसके लिए 30 सितंबर 2013 की अधिसूचना का हवाला देते हुए नेशनल इलिजिबिलटी
टेस्ट (नेट) या स्टेट इलिजिबिलटी टेस्ट पास करने वालों को ही आवेदन के
योग्य ठहराया गया था। याचियों ने इस अधिसूचना को खारिज करने की मांग करते
हुए कहा गया कि वे पीएचडी धारक हैं। ऐसे में उन्हें इस पद के लिए आवेदक
माना जाए।
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