चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने शहरी क्षेत्रों/नियंत्रित क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों के लिए क्षेत्र नियमों में संशोधन किया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न विभागों की शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र नियम अलग-अलग हैं। विभाग से सीएलयू की अनुमति के इच्छुक व्यक्तियों को दिक्कतें आ रही हैं।
संशोधन के अनुसार शहरी सीमा और पुराने नगर निगमों के क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों के लिए आधा एकड़, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में एक एकड़, माध्यमिक विद्यालय के लिए एक एकड़ उच्च विद्यालय एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए
दो एकड़ और तीन एकड़ निर्धारित की गई है।
आवासीय सुविधाओं के लिए यह सीमा क्रमश: चार और पांच एकड़ होगी।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के वर्तमान नियमों में प्राइमरी स्कूल के लिए आधा एकड़ तथा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के नियमों में एक एकड़, मिडिल स्कूल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के नियमों में एक एकड़, शहरी क्षेत्र में आधा एकड़ जबकि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के नियमों में दो एकड़ निर्धारित है। इसी प्रकार, उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए दो और पांच एकड़ निर्धारित थी।
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