Tuesday, November 5, 2013

THREE TYPES SO HOGI HCS KI BHARTI

चंडीगढ़। हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के छह दर्जन अफसरों की कमी झेल रही हरियाणा सरकार ने 59 एचसीएस अफसर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इस बार यह भर्ती तीन तरीके से की जाएगी। हालांकि पिछले सप्ताह 30 एचसीएस अफसरों ने सर्विस ज्वाइन कर ली है। अब सीधी भर्ती से 30 एचसीएस, विशेष भर्ती से 20 एचसीएस और प्रमोशन से नौ एचसीएस अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। विशेष भर्ती
प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।
ऐसे होगी विशेष भर्ती
एचसीएस के 20 पदों पर विशेष भर्ती ग्रुप बी और सी के अफसरों, कर्मचारियों से की जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने 20 पदों के लिए 200 अफसरों और कर्मचारियों के नाम विभागों से मांगे थे। इसके लिए दस साल की सर्विस और दस साल में सात एसीआर वैरी गुड और तीन गुड होनी चाहिए। कोई विजिलेंस जांच, चार्जशीट नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी था। इन शर्तों के आधार पर विभागों से करीब एक सौ नाम ही मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचे।
30 एचसीएस सीधे भर्ती होंगे
हरियाणा लोक सेवा आयोग तीस एचसीएस पदों पर चयन करेगा। इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जल्द ही आयोग के पास आग्रह पत्र भेजा जाएगा। मुख्य सचिव ने डीएसपी, आबकारी एवं कराधान विभाग और अन्य विभागों से एचसीएस एलायड पदों की संख्या पूछी है। यह संख्या मिलने के बाद आयोग के पास आग्रह पत्र भेजा जाएगा। इस भर्ती में समय लग सकता है।
•विशेष भर्ती के लिए हाईकोर्ट की हरी झंडी मिली
•30 एचसीएस अफसर पिछले सप्ताह किए नियुक्त
नौ एचसीएस प्रमोशन के जरिए भर्ती होंगे
प्रदेश सरकार ने एचसीएस के नौ पद रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति के जरिए भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तहसीलदारों से चार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से दो और ग्रुप सी के कर्मचारियों से तीन पद भरे जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव ने विभागों से पांच गुना नाम भेजने को कहा है। मुख्य सचिव कार्यालय इनमें से छांटकर 27 नाम हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास भेजेगा। इनका चयन आयोग करेगा।
हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका
एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट से भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरिंदर गुप्ता की खंडपीठ ने सात अक्तूबर को नोटिस जारी कर पूछा था कि एचसीएस की विशेष भर्ती के लिए क्या जरूरत है। इसके बाद 29 अक्तूबर को खंडपीठ ने अंतरिम आदेश दिया कि चूंकि पेश किए गए रिकार्ड में विशेष भर्ती की परिस्थितियों और कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। खंडपीठ ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल को दूसरी फाइल पेश करने का समय देते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की छूट दे दी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। इस याचिका पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि 20 साल पहले भजनलाल सरकार के समय भी एक बार विशेष भर्ती हुई थी। उसके बाद कोई विशेष भर्ती नहीं हुई।

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