Tuesday, November 26, 2013

PROMOTION KE LIYE TET KI SART SE RAHAT

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी से टीजीटी में प्रमोशन के लिए लागू की गई आरटीई की शर्तों से याचिकाकर्ताओं को राहत दी है।
सोमवार को न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने इस बारे में अंतरिम आदेश दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रमोशन के लिए विभाग कंसीडर करे। केस में करीब 10 शिक्षकों ने याचिका दायर की है। इस आधार पर अन्य को भी राहत मिलने की राह खुली है। शिक्षा विभाग ने जेबीटी प्रमोशन पर टेट पास होने और ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंकों की शर्त लगा दी है। इसके खिलाफ कुछ जेबीटी
हाईकोर्ट आए थे। इस केस में एनसीटीई, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और उपनिदेशकों को भी पार्टी बनाया गया है। याचिकाकर्ता अरुण कुमार और अन्य ने इन शर्तों को चुनौती दी है। शर्तें 24 हजार जेबीटी के कैडर पर लागू हैं।
यानी टीजीटी में प्रमोट होने के लिए इन्हें भी टेट की परीक्षा पास करनी होगी। प्रदेश में 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किया और इस साल से पहली बार इसके प्रावधानाें को पूरी तरह लागू किया गया है।
इससे पहले केंद्र ने आरटीई के मामले में सभी राज्यों को छूट दी थी। हिमाचल शिक्षक क्रांति मंच के अध्यक्ष विजय हीर ने हाईकोर्ट की ओर से मिली इस राहत का स्वागत किया है।

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