Friday, November 8, 2013

SABHI CLERKS KE NAMES ME HOGA BADLAV

हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों में ‘क्लर्क एवं कम्प्यूटर ऑप्रेटर’, ‘ऑफिस एसोसिएटस’, ‘क्लर्क एवं डाटा एंट्री ऑपे्रटर’,‘डाटा एंट्री ऑपे्रटर’ तथा ‘क्लर्क एवं टाईपिस्ट’ इत्यादि पदों के नामों को सभी सरकारी विभागों में लिपिक (क्लर्क) के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार लिपिकों एवं आशुलिपिकों के लिए ‘बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा’ को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के रूप में उनके सेवा नियमों में शामिल किया जायेगा। हरियाणा सरकार ने लिपिकों एवं आशुलिपिकों के लिए ‘बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा’ को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने और लिपिकों, आशुटंककों एवं आशुलिपिकों के पदों पर सीधी नियुक्ति के साथ-साथ ग्रुप-डी से लिपिक और
श्रेणी-॥। में रिस्टोरर के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर बारहवीं करने का निर्णय लिया है। चंूकि, पांच विभागों हरियाणा सिविल सचिवालय, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधि एवं विधायी, हरियाणा वित्तायुक्त राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन और हरियाणा लोक सेवा आयोग और अन्य विभागों में जहां लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठï आशुलिपिकों एवं वरिष्ठï आशुलिपिकों अधिक वेतनमान, विशेष वेतन, ग्रेड पे ले रहे हैं उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रथम डिविजन के साथ 12वीं या इससे अधिक जैसा भी मामला हो। तदनुसार सभी विभाग को अपने सेवा नियम संशोधित करने चाहिए। लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठï आशुलिपिकों एवं वरिष्ठï आशुलिपिकों के लिये ‘टाईप टेस्ट’ के स्थान पर कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है और सभी नवनियुक्त या भर्ती लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठï आशुलिपिकों एवं वरिष्ठï आशुलिपिकों को सरकारी विभागों या संगठनों में कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वर्तमान लिपिक जिन्हें ग्रुप डी और रिस्टोरर से पदोन्नत किए गये हैं तथा अब तक सेवा नियमों के अन्तर्गत टाइप टैस्ट पास नहीं किया है, को टाइप टेस्ट पास करने या कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा पास करने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त, आशुटंककों, कनिष्ठï आशुलिपिकों एवं वरिष्ठï आशुलिपिकों को संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। नई भर्ती के मामले में उम्मीदवार को सेवा में आने से दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि के भीतर कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, इस अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इन श्रेणियों में ग्रुप सी के पदों पर नियुक्त कर्मचारी इस अवधि, जिसमें एक वर्ष की बढ़ाई जा सकने वाली अवधि भी शामिल है, के दौरान आवश्यक कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त किए बिना वेतन वृद्घि के लिए पात्र नहीं होगा। लिपिक, कनिष्ठï या वरिष्ठï आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों को एक वर्ष की प्रोबेशन अवधि जिसेकि एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है के भीतर कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उसे पदावनत कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हारट्रॉन को एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा के साथ-साथ सरकार के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार टाईपिंग स्पीड की परीक्षा आयोजित करने के लिये प्राधिकृत किया है। यह परीक्षा हारट्रॉन द्वारा तिमाही आधार पर आयोजित की जायेगी। प्रस्तावित सेवा नियमों के लिए हारट्रॉन द्वारा जारी ‘पास’प्रमाण पत्र को निर्धारित शर्त को पूरा करने के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा। एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में केवल वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनैट ब्राऊसिंग तथा ई-मेल प्रबंधन शामिल होगा। कम्प्यूटर पर दी गई परीक्षा के लिये टाइपिंग गति अंग्रेजी में 30 और 25 की डिप्रेशन प्रति मिनट निर्धारित किये गये हैं। सरकार द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने या कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उस द्वारा दी गई फीस का अनुमोदित दरों पर भुगतान कर दिया जाएगा। हारट्रॉन या अधिकृत एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए पहली बार ली गई फीस को सरकार द्वारा वापस किया जाएगा। यह सरकार की नीति का हिस्सा है, जो सेवा नियमों में शामिल नहीं है और सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम टैक या बी टैक(कम्प्यूटरस),्र एमसीए, बीसीए या कम्प्यूर में डिप्लोमा किया गया है तथा जिनके पास राष्टï्रीय इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा प्रमाण- पत्र प्राप्त है या एचकेसीएल के प्राधिकृत अध्ययन केन्द्र से हरियाणा राज्य-सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र (एचएस- सीआईटी)प्रमाण पत्र प्राप्त है या जो पहले ही कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तथा शारीरिक रूप से निशक्त उम्मीदवारों को कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा सेे छूट होगी। बहरहाल, इन कर्मचारियों को कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा की टाईपिंग गति के भाग को उत्तीर्ण करना होगा। यह परीक्षा इन निर्देशों के जारी होने की तिथि से लागू होगी। सभी विभागों द्वारा मंत्रिमण्डल,सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से अनुमति प्राप्त किये बिना संबंधित प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर एक मास के भीतर इन नियमों एवं प्रावधानों को अपने सेवा नियमों में शामिल करना होगा। बहरहाल, विभागों को इन निर्देशों के अनुसार अपने सेवा नियमों को अधिसूचित करवाने से पूर्व विधि विभाग से इन्हें पुनरीक्षित करवाना होगा।

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