हरियाणा सरकार ने सोमवार को अपने कर्मचारियों के लिए समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने पर भी पेंशन की सुविधा देने का निर्णय लिया। निर्णय उन राज्यकर्मियों पर लागू होगा, जिन्हें स्वास्थ्य खराब होने के कारण वोलंटियरी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। इसके तहत मेडिकल ग्राउंड पर प्री-मैच्योर रिटायरमेंट लेने वालों को भी आनुपातिक आधार पर न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
पूर्व में 10 साल की नौकरी कर रिटायर होने वालों को ही पेंशन का लाभ मिल पाता था। मेडिकल ग्राउंड रिटायरमेंट लेने वाले अर्से से इसमें रियायत की मांग कर रहे थे।
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