जींद
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पीटीआई, कला
अध्यापक, कटिंग टेलरिंग अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर हो गई है। हाईकोर्ट
के निर्देश के बाद अब महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने सभी जिला मौलिक
शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं। वेतन विसंगति दूर होने के
बाद संबंधित अध्यापकों को 44 माह का बकाया एरियर एकसाथ मिलेगा।
कोर्ट में गए तो दूर हुई विसंगति : छटे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के
बाद पीटीआई, कला अध्यापक, कटिंग टेलरिंग अध्यापकों का ग्रेड पे 4200 रुपए
होना था। सरकार ने 1 जनवरी 2006 में छटे वेतन आयोग में इन्हें 3600 ग्रेड
पे दिया। शिक्षकों ने इसका विरोध किया। 1 जनवरी 2006 से ही 4200 ग्रेड पे
देने की मांग की गई। शिक्षकों की मांग को मानते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2006
से 31 अगस्त 2009 तक नोशनल वेतन यानि जुबानी वेतन दे दिया। पिछला एरियर
देने की बजाय 1 सितंबर 2009 से 4200 ग्रेड पे का पूरा नकद लाभ शुरू कर
दिया। पिछले 44 माह के एरियर की मांग को लेकर ड्राइंग टीचर और पीटीआई
हाईकोर्ट में चले गए। न्यायालय ने अब शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया है।
न्यायालय के फैसले को मानते हुए अब शिक्षा निदेशालय ने फैसले को सामान्य
रूप से सबके लिए लागू कर दिया है।
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