भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब
एनरोलमेंट रिटर्न को भी ऑनलाइन कर दिया गया है।
इसके लिए विद्यार्थी 1 नवंबर से ही आवेदन कर
सकेंगे। एनरोलमेंट रिटर्न देश से बाहर पढ़ने जाने वाले
विद्यार्थियों के शैक्षणिक जानकारी का विवरण
होता है। बोर्ड की प्रवक्ता के अनुसार
हरियाणा राज्य के सभी राजकीय एवं
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से स्थायी व
अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों,
महाविद्यालयों की कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं एवं
प्री इजिनियरिग के विद्यार्थियों की सत्र
2013-2014 के लिए एनरोलमेंट रिटर्न आनलाइन 1
नवम्बर से भरी जानी है।
ये है फीस
100 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं 150 रुपये अन्य
राज्यों से
माइग्रेंट विद्यार्थी के लिए निर्धारित किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 04791000039011 या पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 0053000109526131 में जमा करवाया जाना है। आनलाइन एनरोलमेंट रिटर्न भरने के लिए तिथिया निर्धारित की गई है। सभी संस्थाओं के मुखिया बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एचबीएसई.एसी.आईएन पर अपने विद्यालय को पूर्व में जारी यूजर आई व पासवर्ड से खाता खोलकर एनरोलमेंट रिटर्न भरें । रिटर्न भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गये दिशा निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें। सभी विद्यार्थियों के विवरण दर्ज करने उपरान्त एनरोलमेंट रिटर्न का प्रिंट निकाल कर चालान की प्रति सहित संस्था द्वारा बोर्ड कार्यालय या जिला समन्वय केन्द्रों पर 10 दिन के अन्दर- अन्दर जमा करवाना अति आवश्यक है। इस की एक प्रति विद्यालय अपने पास भी रखेगा । हार्ड कापी के साथ हाजिरी रजिस्टर एवं दाखिला खारिज रजिस्टर के अन्तिम पेज की सत्यापित प्रतिया भी भेजनी होंगी । 15 जनवरी, 2014 के बाद एनरोलमेंट का कोई भी आवेदन किसी भी अवस्था में ऑफ लाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
माइग्रेंट विद्यार्थी के लिए निर्धारित किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 04791000039011 या पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 0053000109526131 में जमा करवाया जाना है। आनलाइन एनरोलमेंट रिटर्न भरने के लिए तिथिया निर्धारित की गई है। सभी संस्थाओं के मुखिया बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एचबीएसई.एसी.आईएन पर अपने विद्यालय को पूर्व में जारी यूजर आई व पासवर्ड से खाता खोलकर एनरोलमेंट रिटर्न भरें । रिटर्न भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गये दिशा निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें। सभी विद्यार्थियों के विवरण दर्ज करने उपरान्त एनरोलमेंट रिटर्न का प्रिंट निकाल कर चालान की प्रति सहित संस्था द्वारा बोर्ड कार्यालय या जिला समन्वय केन्द्रों पर 10 दिन के अन्दर- अन्दर जमा करवाना अति आवश्यक है। इस की एक प्रति विद्यालय अपने पास भी रखेगा । हार्ड कापी के साथ हाजिरी रजिस्टर एवं दाखिला खारिज रजिस्टर के अन्तिम पेज की सत्यापित प्रतिया भी भेजनी होंगी । 15 जनवरी, 2014 के बाद एनरोलमेंट का कोई भी आवेदन किसी भी अवस्था में ऑफ लाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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