Wednesday, November 20, 2013

VIKLANG VAYKTIYO KE LIYE LOAN KI SUVIDHA

अंबाला शहर : राष्ट्रीय विकलाग वित्त एवं विकास निगम की ओर से विकलाग व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण आसान ब्याज दर पर दिए जाएगें। सेवा व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय करने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। वाणिज्य वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये, लघु औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये, कृषि कायरें के लिए 10 लाख रुपये व्यवसायिक स्थल के विकास के लिए तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। निगम द्वारा मानसिक मंदता, मस्तिष्क घात, स्वपरायणता से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण, मानसिक रूप से
विकलाग आश्रित व्यक्ति के माता-पिता, पति-पत्‌नी अथवा कानूनी अभिभावक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मानसिक रूप से विकलाग व्यक्तियों के माता-पिता द्वारा संचालित एसोसिएशन के लिए पांच लाख रुपये का ऋण, युवा स्वावलंबन योजना के तहत 25 लाख रुपये का ऋण, विकलागता सहायता उपकरण खरीदने के लिए पांच लाख रुपये, व्यवसायिक, शैक्षिक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 10 लाख रुपये तक देश में तथा विदेश में शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं को क्षमता विस्तार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण विकलागता के क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों के लिए दिया जाता है। सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रार्थी भारत का नागरिक एवं 40 प्रतिशत से अधिक विकलाग होना चाहिए। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए जबकि मानसिक मंदता से संबन्धित मामलों में आयु 14 वर्ष तक है। सभी ऋणों पर ब्याज दर चार से आठ प्रतिशत तक है लेकिन महिलाओं को विशेष छूट है।

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