चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने अपनी आरक्षण
नीति के दायरे में बदलाव करते हुए...
ब्राrाण, राजपूत, अरोड़ा,
खत्री तथा वैश्य वर्ग के आर्थिक रूप से
कमजोर लोग
या ऐसी जातियों को भी आरक्षण
का फायदा देने का फैसला लिया है जो न
तो अनुसूचित जाति, न पिछड़ा वर्ग और न
ही विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। 1इस
संबंध में एक अधिसूचना को संशोधित करने के
बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे
मंजूरी दे दी। प्रदेश की अनुसूचित जाति व
पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग
की मंत्री गीता भुक्कल ने
बताया कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से
पिछड़े व्यक्तियों को सरकारी,
सार्वजनिक उपक्रमों तथा लोकल बॉडीज
में क्लास थ्री व फोर की नौकरियों के
मामले में सीधी भर्ती में 10 फीसद
का आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके
अलावा, क्लास वन व टू
कैटेगरी वाली नौकरियों में चार फीसद
का रिजर्वेशन दिया जाएगा। भुक्कल ने
बताया कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से
कमजोर परिवारों को विशेष पिछड़ा वर्ग
की तर्ज पर सरकारी तथा गवर्नमेंट एडिड
एजूकेशनल इंस्टीटय़ूशन में एडमीशन में 10
फीसद आरक्षण दिया जाएगा।1मंत्री के
अनुसार परिवार की कुल वार्षिक आय
2.50 लाख रुपये से
ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि का कोई
सदस्य आयकर या प्रॉपर्टी टैक्स देता है
तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा
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