सीटेट/एचटेट-2013/जेबीटी भर्ती परिणाम पर रोक वाले केस/मामले में 25 सितम्बर को हुई सुनवाई में सरकार ने हाईकोर्ट में ये स्टेंड लिया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मात्र परिणाम घोषित होना शेष है इसलिए ऐसे में अब किसी को भी भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जो पसंद हो वो तो आप कर लेते हो और जो बात आपको पसंद ना हो उसमे आप हिला-हवाली करते हो जैसे कि आपने 4 वर्ष के अनुभव वालो को बिना पात्रता पास किये भी भर्ती में शामिल होने की एक बार के लिए छुट दे दी जबकि सीटेट/एचटेट-2013 वालो को आप एकबार के लिए भी छुट नहीं देना चाहते। इस पर भर्ती में शामिल
एचटेट पास की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्य याचिकाकर्ता अंतिम कुमारी ने तो वर्ष 2007 में ही जेबीटी डिप्लोमा हासिल किया हुआ है और 2008,2009 की पात्रता पास करने का अवसर भी उसके पास था और 2009 में जेबीटी भर्ती भी शुरू हुई थी तो ऐसे में वो इस बात का बेनिफिट कैसे मांग रही है कि 2012 में पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई और उसके अधिकारों का हनन हुआ ? जिस पर कोर्ट ने आगामी सुनवाई में पात्रता परीक्षा कब-कब आयोजित हुई ? कब-कब भर्ती हुई ? अब तक आयोजित हुई पात्रता परीक्षाओ में कितने उम्मीदवार उतीर्ण हुए ? इन सबकी डिटेल आगामी सुनवाई में एक हल्फनामे के जरिये दाखिल करने का आदेश दिया है। 25 सितम्बर को हुई सुनवाई में पारित आदेश को पढ़े-
एचटेट पास की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्य याचिकाकर्ता अंतिम कुमारी ने तो वर्ष 2007 में ही जेबीटी डिप्लोमा हासिल किया हुआ है और 2008,2009 की पात्रता पास करने का अवसर भी उसके पास था और 2009 में जेबीटी भर्ती भी शुरू हुई थी तो ऐसे में वो इस बात का बेनिफिट कैसे मांग रही है कि 2012 में पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई और उसके अधिकारों का हनन हुआ ? जिस पर कोर्ट ने आगामी सुनवाई में पात्रता परीक्षा कब-कब आयोजित हुई ? कब-कब भर्ती हुई ? अब तक आयोजित हुई पात्रता परीक्षाओ में कितने उम्मीदवार उतीर्ण हुए ? इन सबकी डिटेल आगामी सुनवाई में एक हल्फनामे के जरिये दाखिल करने का आदेश दिया है। 25 सितम्बर को हुई सुनवाई में पारित आदेश को पढ़े-
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