Tuesday, September 10, 2013

PGT RELATED CASE SE GUEST TEACHERS AND REGULAR TEACHERS KA FUTURE HOGA PARBHAVIT


हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड के गठन के खिलाफ पंचकूला निवास विजय बंसल की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। > हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले के कारण हरियाणा में पंद्रह हजार से ज्यादा टीचर भर्ती की प्रकिया पर रोक लगी हुई है। > इस मामले में विजय बंसल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टीचर भर्ती बोर्ड के गठन को गैर कानूनी मानते हुए हाईकोर्ट से इस बोर्ड के गठन को रद्द कर टीचर भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से करने की मांग की है। बंसल के वकील ने कोर्ट को बताया कि जब सरकार के पास हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सलेक्शन बोर्ड है तो टीचर भर्ती बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है। > मंगलवार को हरियाणा के एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुडा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने वैधानिक नियम 320 के तहत इस बोर्ड का गठन किया है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एजी के इस जवाब पर बंसल के वकील ने कहा कि सरकार ने जिस नियम का हवाला
दिया है उसके तहत केवल किसी पोस्ट के एजूकेशन योग्यता या अन्य शर्त तय करनी होती न की बोर्ड बना सकती है। बंसल के वकील ने कहा कि सरकार कुछ पोस्ट को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से अगर निकालना चाहती है भी तो उसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी होती है लेकिन सरकार ने टीचरों के पद की भर्ती अन्य बोर्ड को देने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग से कोई सलाह नही ली। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। > > फैसला आने में लग सकते है समय > जब हाईकोर्ट किसी केस पर फैसला सुरक्षित रखता है तो उस पर फैसला सुनाने के लिए समय की कोई तय सीमा नही होती। कुछ मामलों में तो कोर्ट अगले दिन भी फैसला सुना देता है जबकि कुछ मामलों में महीने भी लग सकते है। > > फैसले पर टिका है गेस्ट व नियमित टीचरों का भविष्य > इस मामले में कोर्ट का आना वाला फैसला हरियाणा टीचर भर्ती को एक नया मोड़ देगा। > अगर हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है तो पंद्रह हजार से ज्यादा टीचरों की जो भर्ती प्रकिया चल रही है वो चलती रहेगी और जल्दी ही टीचरों को नियुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, इसका असर गेस्ट टीचरों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्यों की नियमित टीचर की नियुक्ति होने से गेस्ट टीचर की छूटी तय है। > अगर हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार कर लेता है तो हरियाणा सरकार द्वारा गठित टीचर भर्ती बोर्ड रद्द हो जाएगा और इसके द्वारा की गई सभी नियुक्ति गैर कानूनी मानी जाएगी व जो नियुक्ति इस बोर्ड द्वारा की गई है विशेष तौर पर मेवात में तो बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति भी दे दी गई सभी रद्द हो जाएगी और नए सीेरे से भर्ती शुरू की जाएगी। > > मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जाएगा > मंगलवार को जब हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा तो दोनो पक्षों इस बात विकल्प तैयार कर रहे थे कि अगर हाईकोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएगें।

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