चंडीगढ़ : दो माह पूर्व हुई हरियाणा राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत मांगी है। हाईकोर्ट के जस्टिस आरएन रैना ने इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा है। 1बृहस्पतिवार को नरवाना निवासी अंजू बाला व अन्य ने अपने वकील जसबीर मोर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेबीटी भर्ती में भाग लेने के इजाजत की मांगी। याचिकाकर्ता के वकील जसबीर सिंह मोर ने कोर्ट को कहा कि सरकार ने नियमों को ताक पर रख कर जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती कर रही है।
एनसीटीई के अनुसार जेबीटी के लिए राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी जरूरी होती है और नियम के अनुसार साल में कम से कम एक बार इसका आयोजन करना होता है, लेकिन सरकार ने 2012 में पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं की।1याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जब सरकार ने परीक्षा आयोजित नहीं की तो छात्रों का क्या दोष है। दोष तो सरकार का है कि उसने एनसीटीई के नियमों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की और बगैर परीक्षा इतनी संख्या में पद निकाल दिए। उन्होंने मांग की इस भर्ती में उन सभी उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिये। मोर ने मांग की कि जिन उम्मीदवारों ने पिछले माह राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की है उनको इस भर्ती में मौका दिया जाए। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है।
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