बुढ़ापा पेंशन बनवाने वालों के लिए सरकार की तरफ से खुशखबरी है।
अब उन्हें पेंशन बनवाने के लिए मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत
नहीं पड़ेगी और नहीं किसी स्कूल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जिस बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ऊपर है और उसका नाम वोटर
लिस्ट में है तो वह अपनी पेंशन बनवा सकता है। इससे पहले पेंशन बनवाने
के लिए दो डॉक्टरों से मेडिकल कराना पड़ता था और स्कूल
सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। सरकार ने बुजुर्गों को साहूलियत
देते हुए नियमों में फेरबदल किया है।
समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा के अनुसार नए नियम के
अनुसार बुढ़ापा पेंशन बनवाने वाले प्रार्थियाें से वोटर कार्ड
की फोटी कॉपी ली जाएगी। वोटर कॉपी में दर्ज उम्र
को आधार मानते हुए बुजुर्ग की पेंशन बनाई जाएगी। उन्होंने
कहा कि जिस भी बुजुर्ग की उम्र 60 साल या उससे ऊपर है तो वह
बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। समाज कल्याण विभाग के
कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
करवाया जाता है। जिसमें हर माह
300 से 400 बुढ़ापा पेंशन के लिए प्रार्थी आवेदन करते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि वोटर कार्ड को आधार मानते हुए बुजुर्गों की पेंशन बनाई जा रही है। बुजुर्गों की सुविधा के लिए फतेहाबाद, टोहाना, रतिया व भूना में महीने के हर दूसरे बुधवार को बुजुर्गों की पेंशन बनाई जाती है। जाखल, भट्टू तथा प्रत्येक खंड के गांवों की पेंशन बनाने के लिए तीसरे बुधवार को बीडीओ कार्यालय में आवेदन लिए जाते हैं।
300 से 400 बुढ़ापा पेंशन के लिए प्रार्थी आवेदन करते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि वोटर कार्ड को आधार मानते हुए बुजुर्गों की पेंशन बनाई जा रही है। बुजुर्गों की सुविधा के लिए फतेहाबाद, टोहाना, रतिया व भूना में महीने के हर दूसरे बुधवार को बुजुर्गों की पेंशन बनाई जाती है। जाखल, भट्टू तथा प्रत्येक खंड के गांवों की पेंशन बनाने के लिए तीसरे बुधवार को बीडीओ कार्यालय में आवेदन लिए जाते हैं।
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