नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा के बहुचर्चित जूनियर बेसिक ट्रेंड [जेबीटी] शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को स्वास्थ्य के आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की अनुमति दे दी है।
विशेष सीबीआइ अदालत ने इसी साल 22 जनवरी को ओमप्रकाश
चौटाला व उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला को दस-दस साल जेल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दोषी एक अन्य विधायक शेर सिंह बड़शामी व दो आइएएस अधिकारियों समेत नौ लोगों को भी दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एक दोषी को पांच साल और शेष 45 लोगों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 55 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सजा पाने वालों में आइएएस अधिकारी संजीव कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को उजागर किया था
चौटाला व उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला को दस-दस साल जेल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दोषी एक अन्य विधायक शेर सिंह बड़शामी व दो आइएएस अधिकारियों समेत नौ लोगों को भी दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एक दोषी को पांच साल और शेष 45 लोगों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 55 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सजा पाने वालों में आइएएस अधिकारी संजीव कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को उजागर किया था
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