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Friday, March 13, 2026
Thursday, March 12, 2026
Teacher Transfer Policy पर 12 March 2026 की स्थिति पर विश्लेषण
हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों का मामला अब महज़ प्रशासनिक प्रक्रिया न रहकर एक जटिल कानूनी दांव-पेंच बन गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से 12 मार्च को जो ताज़ा आदेश निकलकर आया है, उसने इस पूरी 'ट्रांसफर ड्राइव' की नींव हिला दी है। अदालत के इस आदेश ने एक साथ कई याचिकाओं को नत्थी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में सरकार की पूरी 'स्थानांतरण नीति' (Transfer Policy ) ही न्यायपालिका की सूक्ष्मबीन के नीचे है।
इस आदेश का सबसे गहरा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर नए स्टेशनों की राह देख रहे हैं। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने साफ लफ़्ज़ों में कहा है कि चूंकि विभाग की नीति को ही चुनौती दी गई है, इसलिए कैडर आवंटन या स्टेशनों का बँटवारा जो भी हो, वह स्थायी नहीं माना जाएगा। कानूनी शब्दावली में कहें तो अब होने वाला हर तबादला 'कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन' है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कल को अदालत इस नीति में कोई खामी पाती है या इसे रद्द करती है, तो विभाग द्वारा किए गए सभी आदेश ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं।
हैरानी की बात यह है कि अदालत ने प्रक्रिया पर पूर्ण विराम (Stay) नहीं लगाया है, लेकिन सरकार के उत्साह पर 'अस्थायी लगाम' ज़रूर कस दी है। यह वैसी ही स्थिति है जैसे किसी मुसाफिर को चलने की इजाजत तो दे दी जाए, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी दी जाए कि मंज़िल पर पहुँचने के बाद भी उसे वापस लौटना पड़ सकता है। सरकार के लिए अब यह चुनौती है कि वह 16 मार्च की अगली सुनवाई में अदालत को इस नीति की तार्किकता और पारदर्शिता पर कैसे संतुष्ट करती है।
फिलहाल, शिक्षक समुदाय के लिए यह स्थिति किसी अनिश्चितता से कम नहीं है। एक तरफ विभाग की कार्यप्रणाली है और दूसरी तरफ अदालत की सख्ती। सोमवार की सुनवाई यह तय करेगी कि तबादलों की यह गाड़ी अपनी मंज़िल तक पहुँचेगी या फिर नियमों की मरम्मत के लिए इसे वापस वर्कशॉप (विभाग) में भेजा जाएगा। तब तक, हर आदेश और हर लिस्ट पर 'सशर्त' की मुहर लगी रहेगी।
Stay on transfer orders CWP-7084-2026
Transfers : Deployment Policy (Amended) मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल पॉलिसी के मुख्य प्वाइंट्स
Transfers : Deployment Policy (Amended) मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल
*पॉलिसी के मुख्य प्वाइंट्स
*🔹यह पॉलिसी विद्यालय मुखिया सहित अध्यापकों की सभी रेगुलर कटैगरी और गेस्ट टीचर्स पर लागू होगी ।*
*🔹न्यूनतम ठहराव : स्क्रीनिंग टेस्ट पास के लिए कम से कम अनिवार्य ठहराव 3 वर्ष का होगा, अन्य सामान्य अध्यापकों के लिए अनिवार्य ठहराव एक वर्ष का रहेगा।*
*🔹अधिकतम ठहराव : स्क्रीनिंग टेस्ट पास के लिए अधिकतम ठहराव 10 वर्ष का होगा, अन्य सामान्य अध्यापकों के लिए पांच वर्ष का रहेगा।*
*🔹Eligible Teachers : एलिजिबिलिटी टीचर वह टीचर है जिसे स्क्रीनिंग प्रोसेस में मिले मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉइंट्स, जिसमें पढ़ाई और स्क्रीनिंग टेस्ट में मिले नंबर शामिल हैं, के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और इस तरह उसे GMS/PMS स्कूलों के लिए डिप्लॉयमेंट ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल घोषित किया गया है।*
*हालांकि, शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस के अलावा, ट्रांसफर जनरल टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में बताए गए क्राइटेरिया पर होगा।*
*🔹Protected Category : सामान्य तबादला नीति के अनुसार ही माना जाएगा यानी -*
*एक अध्यापक जिसकी रिटायरमेंट का समय 1 वर्ष से कम बचा हो, एक अध्यापक जिसका कैंसर, डायलिसिस,बाईपास सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण का उपचार चल रहा हो, 70% डिसेबिलिटी वाले अध्यापक, विधवा/ विधुर जिसका 10 वर्ष से छोटा बच्चा हो, संरक्षित श्रेणी (Protected Teacher) में माने जाएंगे ।*
*⭕Deployment Process :*
*🔹कुल क्रेडिट प्वाइंट 100 रहेंगे ।*
*Academic: TGT, ESHM,HM, PGT & प्रिंसिपल के लिए अधिकतम वेटेज 40 पॉइंट और जेबीटी,HT के लिए अधिकतम वेटेज 30 पॉइंट का रहेगा । किसी भी डिग्री के लिए अधिकतम 10 पॉइंट मिलेंगे ।*
*🔹JBT/HT हेतु योग्यताएं- 10th,12th,D.Ed*
*C&V,TGT, ESHM,HM के लिए योग्यताएं -10th,12th, Graduation,B Ed/OT*
*PGT, Principal के लिए योग्यताएं -10th, Graduation,P.Graduation,B.Ed*
*🔹Screening Test: विभाग द्वारा इन स्कूलों के लिए लिया जाने वाला टेस्ट*
*🔹Final credit points :* *उपरोक्त दोनों अकादमिक और स्क्रीनिंग टेस्ट का जोड़ अध्यापक के फाइनल क्रेडिट/प्वाइंट रहेंगे ।*
*🔹Example -*
Credit point in academics : 27
Marks obtained in written test : 35
*Final credit : 62*
*⭕School Allotment Procedure ⬇️*
*🔹रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत विभाग रेशनलाइजेशन करेगा, एक्चुअल और डीम्ड वैकेंसी को मिलाकर सभी कटैगरी की रिक्तियों को सार्वजनिक किया जाएगा*
*🔹Clause -5 के अनुसार Eligible टीचर्स की लिस्ट तैयार की जाएगी ।*
*🔹Merit Criteria for allotment of post - स्कूलन आवंटन के लिए मेरिट पॉइंट सामान्य तबादला नीति के अनुसार ही माने जाएंगे।*
*🔹न्यूनतम तीन स्टेशन भरने होंगे अगर उनमें से स्टेशन नहीं मिलता है तो अध्यापक अपने पुराने स्टेशन पर ही रहेगा लेकिन यदि भरे गए सभी स्टेशनों में से स्टेशन मिल जाता है तो लेना अनिवार्य होगा ।*
*🔹स्क्रीनिंग टेस्ट पास रेगुलर टीचर्स के पहले राउंड के बाद शेष रिक्तियों के लिए उसी प्रकार से टेस्ट पास गेस्ट टीचर से आवेदन मांगे जाएंगे, यदि फिर भी पद खाली रहते हैं तो उन पदों को सामान्य स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स से भरा जाएगा ।*
*🔹यदि स्क्रीनिंग पास टीचर्स रिक्त पदों से अधिक पाए जाते हैं तो ऐसे टीचर्स का एक पूल बनाया जाएगा जिनको भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा । सभी टीचर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने की वैलिडिटी अधिकतम 3 वर्ष ही होगी ।*
*🔹जिला कैडर के टीचर्स को केवल जिले में ही मौका दिया जाएगा उन्हें जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा ।*
*🔹पदोन्नति उपरांत उच्च पद के लिए अध्यापकों को स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से उत्तीर्ण करना होगा ।*
*🔹यदि कोई अध्यापक सरप्लस होने के कारण बाहर होता है तो पुराना स्क्रीनिंग टेस्ट ही लागू रहेगा ।*
*_💥Competent authority किसी भी रेगुलर, गेस्ट, अनुबंधित,एडोक टीचर को प्रशासनिक आधार पर इन स्कूलों में नियुक्त कर सकती है ।_*
*🔹ROH कैडर की अध्यापक मेवात कैडर के स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं लेकिन मेवात कैडर के अध्यापक ROH कैडर के स्कूलों में आवेदन नहीं कर सकते ।*
*🔹Age : इस ड्राइव में भाग लेने की अधिकतम आयु 55 वर्ष रहेगी ।*
*⭕Special Benefits :*
*🔹विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की विदेश यात्राएं नेशनल और अंतरराष्ट्रीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों इत्यादि में इन स्कूलों के अध्यक्षों को प्राथमिकता दी जाएगी ।*
*🔹किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट पास अध्यापक के लिए इस ड्राइव में भाग लेना बाध्यकारी नहीं है ।*
*🔹यदि 90 दिन से अधिक की CCL लेने के कारण किसी अध्यापिका का स्टेशन चेंज होता है तो उसे दोबारा से आगामी ड्राइव में भाग लेना होगा ।*
*-हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ*
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