Wednesday, July 22, 2026

Announcement dated 22.07.2026 (In continuation of the announcement dated 17.07.2026) regarding DV/Interview for the posts of Post Graduate Teachers (PGTs) in the subject of Computer Science for ROH Cadre & Mewat Cadre (Advt. No. 23/2026)


 

प्रदेश में रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल (Stilt+4 Floors) इमारतों की मंजूरी पर रोक लगा दी है

 पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 मंजिल इमारतों की मंजूरी पर रोक, सरकार ने जारी किया नोटिस 

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल (Stilt+4 Floors) इमारतों की मंजूरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (TCP) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों को अगले आदेश तक ऐसे भवनों के नक्शे और निर्माण स्वीकृतियां रोकने के निर्देश दिए हैं।


ऑनलाइन मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव के चलते फैसला


टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, सेल्फ सर्टिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी वजह से रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल इमारतों की सभी नई मंजूरियों को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया है।


इन विभागों को भेजे गए आदेश


यह आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के साथ-साथ सभी सीनियर और जिला टाउन प्लानर्स को भेजा गया है।


ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन बंद होंगे


विभाग ने पीएम (आईटी) को निर्देश दिए हैं कि S+4 पोर्टल और HOBPAS (Online Building Plan Approval System) पर स्टिल्ट+4 भवनों की मंजूरी से संबंधित नए आवेदन तत्काल प्रभाव से स्वीकार न किए जाएं। साथ ही लेआउट प्लान, जोनिंग प्लान और सर्विस प्लान से जुड़े मामलों में भी अगले आदेश तक नई मंजूरी नहीं दी जाएगी।


अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक नई नीति, ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। इसके बाद सरकार आगे के निर्देश जारी करेगी।



Letter Regarding clarification additional increment to clerks

🚨 हरियाणा के सभी क्लर्क कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 🎉

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने 30.06.2026 के पत्र के संबंध में 22 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (Clarification) जारी कर दिया है। यह स्पष्टीकरण Clerical Association Welfare Society (Haryana) द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर जारी किया गया है, जिससे अब अतिरिक्त वेतन वृद्धि (Additional Increments) के संबंध में कर्मचारियों की लगभग सभी शंकाएं दूर हो गई हैं।

📌 जानिए क्या-क्या हुआ स्पष्ट:

🔹 1. Basic Pay में होगा स्थायी विलय (Merge) वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि Senior Clerks को मिलने वाली 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा वर्ष 2020 बैच के Clerks को मिलने वाली 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि उनके वर्तमान Pay Level/ACPL की Basic Pay में Merge की जाएगी। यानी यह केवल अतिरिक्त राशि नहीं होगी बल्कि मूल वेतन का हिस्सा बन जाएगी।

🔹 2. सभी वित्तीय एवं सेवा लाभों का मिलेगा फायदा Basic Pay बढ़ने के कारण कर्मचारियों को निम्नलिखित सभी लाभ बढ़ी हुई Basic Pay के आधार पर मिलेंगे— ✅ Dearness Allowance (DA) ✅ House Rent Allowance (HRA) ✅ Annual Increment ✅ Leave Encashment ✅ Promotion पर Pay Fixation ✅ ACP/ACPL लाभ ✅ Pension एवं Retirement Benefits ✅ अन्य सभी सेवा एवं वित्तीय लाभ

🔹 3. Annual Increment की तिथि नहीं बदलेगी Finance Department ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने के बाद भी अगली Annual Increment अपनी निर्धारित तिथि पर ही मिलेगी। Increment की Date में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

🔹 4. लाभ 08 फरवरी 2024 से प्रभावी दो अथवा तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ 08.02.2024 से प्रभावी माना जाएगा। जिन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होता है, उन्हें उसी तिथि से लाभ मिलेगा।

🔹 5. Promotion के बाद भी मिलेगा पूरा लाभ यदि किसी Clerk को 08.02.2024 के पुराने आदेश के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिल चुकी थी और बाद में उसकी Assistant पद पर पदोन्नति हो गई, तब भी उसे संशोधित आदेश के अनुसार लाभ मिलेगा तथा HCS (Pay) Rules, 2016 के अनुसार Pay Fixation की जाएगी।

🔹 6. Senior और Junior के वेतन में अंतर (Stepping Up) यदि अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने के कारण किसी Junior कर्मचारी का वेतन Senior से अधिक हो जाता है, तो ऐसे मामलों का निर्णय Finance Department प्रत्येक केस के तथ्यों एवं Service Record के आधार पर अलग-अलग करेगा।

🔹 7. SETC पास न करने वाले Clerks को भी मिलेगा लाभ वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 08.02.2024 तक SETC/Departmental Type Test पास न करने वाले Clerks भी संशोधित आदेश के अनुसार 2 या 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

🔹 8. Rule 38 के तहत Presumptive Pay लेने वाले Clerk को भी मिलेगा लाभ यदि कोई Peon बिना SETC पास किए Clerk पद पर पदोन्नत हुआ है और Rule 38 के तहत Presumptive Pay ले रहा है, तो उसे भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

📢 इस स्पष्टीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव

✔️ Basic Pay में स्थायी वृद्धि होगी। ✔️ भविष्य की सभी Annual Increment बढ़ी हुई Basic Pay पर मिलेगी। ✔️ DA, HRA, Pension, Leave Encashment और Promotion का लाभ बढ़ेगा। ✔️ Pay Fixation से जुड़ी अधिकांश शंकाओं का समाधान हो गया है। ✔️ सभी विभागों में अब आदेश एक समान तरीके से लागू किया जा सकेगा।






 

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