Sunday, July 26, 2026

'HSSC: Download Marks of the candidates for the post of Primary Teacher (Mewat Cadre) against Advt. No. 05/2024, Cat. No. 01 of Elementary Education Department, Haryana

 प्राइमरी टीचर (मेवात कैडर) के अभ्यर्थियों के Marks आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपना Marks देख सकते हैं।



लिंक :

https://hssc.gov.in/file/ac1f23cd-9f7f-1923-819f-9e104a82000c/result



Saturday, July 25, 2026

Clarification regarding expenditure of CCWF 24.07.2026

 Clarification regarding expenditure of CCWF 24.07.2026



OPS (पुरानी पेंशन) के लिए बधाई order Dated 09-07-2026

 याचिकाकर्ताओं को OPS (पुरानी पेंशन) के लिए बधाई 🎉

हाईकोर्ट ने 9 जुलाई 2026 को OPS के 95 केसों का निपटारा किया है जिनको 2 केटेगरी में बांटा है और दोनों ही केटेगरी के याचिकाकर्ताओं को OPS के लिए eligible (योग्य) माना है 

एक केस ex -gratia का भी इसमें शामिल है, उसे भी OPS के लिए eligible (योग्य) माना है 


याचिकाकर्ताओं द्वारा फैसले की प्रमाणित कॉपी विभाग को देने के बाद 6 सप्ताह में OPS के सभी लाभ देने के लिए विभाग को आदेश दिया है 


CWP No. 395 of 2025 व उसके साथ Attached OPS के केस भी अब इसी कोर्ट में हैं और 9 जुलाई के फैंसले में दूसरी केटेगरी से काफी-मिलते-जुलते हैं 

CWP No. 395 of 2025 व उसके साथ Attached OPS के केसों में भी ऐसा ही फैंसला आने की उम्मीद है


Thursday, July 23, 2026

Legal notice for Removing the anomaly arising out of the implementation of the Teacher Transfer Policy, 2026 Dated 23-07-2026



*लीगल नोटिस का सारांश*


*प्रेषक:*  

संचित पुनिया, एडवोकेट  

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़  

दिनांक: 23.07.2026


*प्रति:*  

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़  

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला  

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला


*विषय:*  

टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, 2026 को लागू करने से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के संबंध में लीगल नोटिस।  

मांग है कि हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा दी गई _पूरी निरंतर नियमित सरकारी सेवा_, जिसमें पदोन्नति से पहले फीडर टीचिंग कैडर की सेवा भी शामिल है, उसे "कैडर में अनुभव" के अंक निर्धारण में गिना जाए।


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*मुख्य बिंदु:*


*1. समस्या क्या है*  

पॉलिसी 2026 में "कैडर में अनुभव" के 30 अंक केवल उसी तारीख से गिने जा रहे हैं जिस दिन शिक्षक ने वर्तमान कैडर जॉइन किया। इस कारण पदोन्नति से पहले फीडर कैडर में की गई सेवा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है।


*2. इससे क्या नुकसान हुआ*  

- जिन शिक्षकों ने कई साल सरकारी सेवा की है लेकिन प्रमोशन लिया, उनके अनुभव के अंक कम हो गए।  

- जो शिक्षक सीधी भर्ती से नए कैडर में आए, उन्हें ज्यादा अंक मिल रहे हैं।  

- इससे ट्रांसफर मेरिट घट गई और पसंदीदा स्टेशन मिलने के अवसर कम हो गए।


*3. कानूनी तर्क*  

- पदोन्नति सेवा में उन्नति है, नई नियुक्ति नहीं। फीडर कैडर की सेवा निरंतर सेवा का अभिन्न हिस्सा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।  

- पदोन्नति के बाद सीधी भर्ती और पदोन्नत कर्मचारी एक ही वर्ग बन जाते हैं। उनके कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें समान होती हैं। केवल पदोन्नत कर्मचारियों की पिछली सेवा न गिनना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।  

- अनुभव के अंक देने का उद्देश्य ही लंबे समय की सेवा से अर्जित ज्ञान, कौशल और परिपक्वता को मान्यता देना है। पदोन्नति से अनुभव समाप्त नहीं होता।


*4. पिछली पॉलिसी*  

2016, 2017, 2023 और 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी में पदोन्नत शिक्षकों की पिछली नियमित सरकारी सेवा को बाहर नहीं किया गया था।


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*मांगें:*

1. टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, 2026 में उत्पन्न विसंगति को दूर किया जाए और "कैडर में अनुभव" में पूरी निरंतर सरकारी सेवा को शामिल किया जाए।  

2. ट्रांसफर के लिए "अनुभव" के अंक देते समय कैडर को न देखा जाए, पूरी सेवा को गिना जाए।  

3. सभी प्रभावित शिक्षकों की ट्रांसफर मेरिट उनकी सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति की तारीख से दोबारा गिनी जाए।  

4. "कैडर में अनुभव" वाले प्रावधान को तब तक स्थगित किया जाए जब तक उपरोक्त विसंगति को ठीक करके मेरिट को कानून के अनुसार संशोधित न कर दिया जाए।


यदि मांगें नहीं मानी गईं तो सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सभी खर्चों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी