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Wednesday, July 22, 2026
प्रदेश में रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल (Stilt+4 Floors) इमारतों की मंजूरी पर रोक लगा दी है
पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 मंजिल इमारतों की मंजूरी पर रोक, सरकार ने जारी किया नोटिस
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल (Stilt+4 Floors) इमारतों की मंजूरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (TCP) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों को अगले आदेश तक ऐसे भवनों के नक्शे और निर्माण स्वीकृतियां रोकने के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव के चलते फैसला
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, सेल्फ सर्टिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी वजह से रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल इमारतों की सभी नई मंजूरियों को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया है।
इन विभागों को भेजे गए आदेश
यह आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के साथ-साथ सभी सीनियर और जिला टाउन प्लानर्स को भेजा गया है।
ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन बंद होंगे
विभाग ने पीएम (आईटी) को निर्देश दिए हैं कि S+4 पोर्टल और HOBPAS (Online Building Plan Approval System) पर स्टिल्ट+4 भवनों की मंजूरी से संबंधित नए आवेदन तत्काल प्रभाव से स्वीकार न किए जाएं। साथ ही लेआउट प्लान, जोनिंग प्लान और सर्विस प्लान से जुड़े मामलों में भी अगले आदेश तक नई मंजूरी नहीं दी जाएगी।
अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक नई नीति, ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। इसके बाद सरकार आगे के निर्देश जारी करेगी।
Letter Regarding clarification additional increment to clerks
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