Saturday, October 10, 2026
Monday, October 5, 2026
Less non teaching duty for teachers in Haryana Letter dated 01-10-2026
ये बहुत ही महत्वपूर्ण Letter है lखासकर आपके जैसे Teaching Staff के लिए।
*Letter No. 07/45/2026-1MC(Misc.)*
*Date: 01st October 2026*
*From: Chief Secretary, Haryana, General Administration Dept.*
*Subject: Identification of Employees for Non-Teaching / Multi-Farious Duties*
*CM साहब ने क्या नोट किया है?*
Hon'ble CM ने observe किया है कि Permanent Employees, खासकर *Teaching Staff को बार-बार उनकी regular duty से हटकर कई तरह की Non-Teaching Duties* दे दी जाती हैं।
जिससे:
- Teacher की performance खराब होती है
- Schools की पढ़ाई / functioning पर असर पड़ता है
*CM का नया आदेश क्या है?*
CM ने कहा है कि कई Departments में ऐसे कई category के कर्मचारी हैं जिनकी *कोई clearly defined या full-time duty नहीं है*, या जिनको आसानी से दूसरे कामों पर लगाया जा सकता है।
तो अब ऐसी Non-Teaching / Multi-Farious Duties (जैसे - Census, Election Duty, BLO, Survey, इत्यादि) के लिए *Teachers की जगह उन फालतू या कम काम वाले कर्मचारियों को लगाया जाए*।
इससे Teacher सिर्फ Teaching और Academic काम पर ही ध्यान दे पाएंगे।
*अब क्या करना है?*
सभी Administrative Secretaries की Meeting *07.10.2026 को 03:30 PM पर Chief Secretary की अध्यक्षता में* होनी है।
उससे पहले सभी Departments को *05.10.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक* ये जानकारी देनी है कि:
a) उनके Department में कौन-कौन सी category के कर्मचारी हैं जिनकी full-time duty नहीं है या जिन्हें extra duty पर लगाया जा सकता है।
b) कौन से कर्मचारी पूरी तरह या आंशिक रूप से Non-Teaching Duty के लिए spare किए जा सकते हैं।
*सीधा मतलब:* भविष्य में Teachers को BLO, Census, Election, Survey जैसी Non-Teaching ड्यूटी से राहत मिलने के पूरे चांस हैं। Govt अब इसके लिए अलग pool बनायेगी।
Saturday, October 3, 2026
Thursday, October 1, 2026
Wednesday, September 30, 2026
Land Requirements Details for District Fatehabad by HSVP
रतिया (सेक्टर 11) का सरकारी पत्र:• मेमो नंबर: 2883 (तारीख: 01-02-2026)
• विवरण: भरपुर, हमजापुर और रतिया क्षेत्र में 303.88 एकड़ जमीन की मांग की गई
टोहाना (सेक्टर 11P) का सरकारी पत्र:• मेमो नंबर: 2883
• विवरण: टोहाना में 169.50 एकड़ भूमि की मांग की गई
फतेहाबाद (सेक्टर 1 और सेक्टर 8) के सरकारी पत्र:
• सेक्टर 1 (384.95 एकड़):
• सेक्टर 8 (मताना क्षेत्र - 458.62 एकड़):
राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों की संबद्धता हेतु बिना विलंब शुल्क आवेदन/शुल्क जमा करवाने की तिथि 02 अक्तूबर, 2026 तक बढ़ाई गई
राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों की संबद्धता हेतु बिना विलंब शुल्क आवेदन/शुल्क जमा करवाने की तिथि 02 अक्तूबर, 2026 तक बढ़ाई गई
भिवानी, 29 सितंबर, 2026 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव श्री दीपक बाबूलाल करवा, भा.प्र.से. ने संयुक्त रूप से बताया कि परीक्षार्थियों एवं विद्यालयों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध पर राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों की बोर्ड संबद्धता प्राप्त करने हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के निर्धारित तिथि को बढ़ाकर 02 अक्तूबर, 2026 कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राजकीय एवं अराजकीय विद्यालय इस अवधि के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवश्यक आवेदन एवं संबद्धता शुल्क जमा करवा सकते हैं। जिन विद्यालयों द्वारा पूर्व में बोर्ड कार्यालय में संबद्धता शुल्क के साथ विलंब शुल्क जमा करवाया गया है, उनके द्वारा जमा करवाए गए विलंब शुल्क की वापसी/रिफंड हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी संबंधित विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देशित किया कि 02 अक्तूबर, 2026 तक संबद्धता संबंधी समस्त आवश्यक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस बढ़ाई गई अवधि को अंतिम अवसर माना जाए। निर्धारित तिथि के पश्चात संबद्धता प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अवधि अथवा बिना विलंब शुल्क का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः सभी विद्यालय निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए कि संबद्धता संबंधी प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
Tuesday, September 29, 2026
HBSE Letter about PM-Vidyalaxmi Scheme dated 18-09-2026
*ये पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने 18.09.2026 को प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को भेजा है।*
*विषय: PM-Vidyalaxmi Scheme के बारे में*
*पत्र में क्या है:*
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने *PM-Vidyalaxmi Yojana* शुरू की है।
इसका मकसद है कि कोई भी गरीब और होशियार बच्चा पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे।
*इस योजना के 2 बड़े फायदे हैं:*
*1. बिना गारंटी के लोन:*
अगर आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी / कॉलेज (Quality Higher Education Institution) में मेरिट के आधार पर होता है, तो आपको *10 लाख तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे (Collateral-free) और बिना किसी गारंटर (Guarantor-free) के* मिलेगा।
*2. ब्याज में छूट (Interest Subvention):*
- अगर आपके परिवार की सालाना आय *8 लाख रुपये तक* है, तो आपको 10 लाख तक के लोन पर *3% ब्याज में छूट* मिलेगी।
- अगर आपके परिवार की सालाना आय *4.5 लाख रुपये तक* है, तो आपको *पूरा ब्याज ही माफ (Full Interest Subvention)* मिलेगा। ये PM-USP योजना के तहत मिलेगा।
*बोर्ड ने क्या कहा है?*
सभी प्रिंसिपल अपने स्कूल के *वर्ष-2026 में 12वीं पास करने वाले सभी बच्चों* तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं, ताकि जरूरतमंद बच्चे इसका फायदा उठा सकें।
योजना की पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी: *https://pmvidyalaxmi.co.in*
*ये पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने 18.09.2026 को प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को भेजा है।*
HBSE Letter about correction in Name of Student or Parents and DoB of student
Sunday, September 27, 2026
हरियाणा में वर्ष 2026 के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीने के राजकीय विद्यालयों के अवकाश
*अक्टूबर माह के अवकाश*
*🇮🇳2 अक्टूबर - महात्मा गांधी जयंती (शुक्रवार)*
*🟥4 अक्टूबर - रविवार*
*🟥10 अक्टूबर - द्वितीय शनिवार*
*📕11 अक्टूबर - रविवार*
*📕18 अक्टूबर - रविवार*
*🔥20 अक्टूबर - दशहरा (मंगलवार)*
*📕25 अक्टूबर - रविवार*
*🇮🇳26 अक्टूबर - महर्षि वाल्मीकि जयंती (सोमवार)*
*👨❤️👨29 अक्टूबर - करवा चौथ (गुरुवार) (स्थानीय अवकाश)*
*नवंबर माह के अवकाश*
*📕1 नवंबर - रविवार*
*🪔7 नवंबर - छोटी दीपावली (शनिवार) (स्थानीय अवकाश)*
*🪔8 नवंबर - रविवार(दीपावली)*
*📕9 नवंबर - विश्वकर्मा दिवस (सोमवार)*
*👶14 नवंबर - द्वितीय शनिवार*
*🟥15 नवंबर - रविवार*
*📕22 नवंबर - रविवार*
*🟥24 नवंबर - गुरु नानक देव जयंती (मंगलवार)*
*📕29 नवंबर - रविवार*
*📲15 नवंबर से होगा स्कूलों के समय में बदलाव सुबह 09:30 🕤-03:30 बजे तक*
*दिसंबर माह के अवकाश*
*📕6 दिसंबर - रविवार*
*🟥12 दिसंबर - द्वितीय शनिवार*
*📕13 दिसंबर - रविवार*
*🇮🇳14 दिसंबर - गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस (सोमवार)
(स्थानीय अवकाश)*
*📕20 दिसंबर - रविवार*
*🎅25 दिसंबर - क्रिसमस दिवस (शुक्रवार)*
*📕27 दिसंबर - रविवार*
Saturday, September 26, 2026
यूपी टेट 2026 विशेष: जिनके निर्गत प्रमाणपत्र में दिक्कत है वह ऑनलाइन प्रक्रिया अपना कर अपने प्रमाणपत्र में सुधार कर सकते है
यूपी टेट 2026 विशेष ...
जिनके निर्गत प्रमाणपत्र में दिक्कत है वह ऑनलाइन प्रक्रिया अपना कर अपने प्रमाणपत्र में सुधार कर सकते है ✍️
एक और विशेष बात सुविधा शुल्क - 200 रुपए
हरियाणा के सभी कच्चे कर्मचारियों के वेतन को लेकर सख्त निर्देश, हर महीने 7 तारीख तक भुगतान अनिवार्य
हरियाणा के सभी कच्चे कर्मचारियों के वेतन को लेकर सख्त निर्देश, हर महीने 7 तारीख तक भुगतान अनिवार्य
चंडीगढ़। हरियाणा में NHM के तहत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट, HKRNL और आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक बिना किसी चूक के जारी किया जाए।
जारी निर्देशों के अनुसार, वेतन भुगतान में देरी का एक प्रमुख कारण बिलों का समय पर जमा और प्रोसेस न होना सामने आया है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों और बिल शाखाओं को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों के प्रमुख बिंदु:
🔹 25 तारीख तक: डायरेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स जिलों में फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और NHM मिशन डायरेक्टर को फंड की स्थिति की जानकारी देंगे।
🔹 7 तारीख तक: डायरेक्टर (एडमिन), DDO और DD बिल ब्रांच HKRNL/NHM कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बिल समय पर जमा व प्रोसेस कराकर वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
🔹 8 तारीख तक: डायरेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स/स्टेट फाइनेंस मैनेजर वेतन भुगतान की स्थिति की रिपोर्ट MD को देंगे।
निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार PUC/फाइलों के निपटान की तय समय-सीमा का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्देश पहले जारी किए गए NHM/MD/2026/5124-26 दिनांक 26 मई 2026 और MD/NHM/2026/5249 दिनांक 17 अगस्त 2026 के आदेशों के क्रम में दोहराए गए हैं।

















































