हरियाणा के सभी कच्चे कर्मचारियों के वेतन को लेकर सख्त निर्देश, हर महीने 7 तारीख तक भुगतान अनिवार्य
चंडीगढ़। हरियाणा में NHM के तहत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट, HKRNL और आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक बिना किसी चूक के जारी किया जाए।
जारी निर्देशों के अनुसार, वेतन भुगतान में देरी का एक प्रमुख कारण बिलों का समय पर जमा और प्रोसेस न होना सामने आया है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों और बिल शाखाओं को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों के प्रमुख बिंदु:
🔹 25 तारीख तक: डायरेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स जिलों में फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और NHM मिशन डायरेक्टर को फंड की स्थिति की जानकारी देंगे।
🔹 7 तारीख तक: डायरेक्टर (एडमिन), DDO और DD बिल ब्रांच HKRNL/NHM कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बिल समय पर जमा व प्रोसेस कराकर वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
🔹 8 तारीख तक: डायरेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स/स्टेट फाइनेंस मैनेजर वेतन भुगतान की स्थिति की रिपोर्ट MD को देंगे।
निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार PUC/फाइलों के निपटान की तय समय-सीमा का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्देश पहले जारी किए गए NHM/MD/2026/5124-26 दिनांक 26 मई 2026 और MD/NHM/2026/5249 दिनांक 17 अगस्त 2026 के आदेशों के क्रम में दोहराए गए हैं।

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