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Monday, August 24, 2026

Free Bus for Women on Rakshabandhan Letter Dated 24-08-2026


 हरियाणा-रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री सफर, बसों में 15 साल तक के बच्चों का भी टिकट नहीं; 36 घंटे टाइम लिमिट

Monday, August 10, 2026

Job Security : हरियाणा सरकार ने फिर बढ़ाई जॉब सिक्योरिटी के लिए टाइम लाइन


 

रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक, 10 सितंबर तक DDO वेरिफाई करेंगे, 20सितंबर तक HOD वेरिफाई करेंगे

Thursday, July 30, 2026

Preference Selection for various post under Group-25 against Advt. no. 08/2024

 विज्ञापन संख्या 08/2024 ग्रुप संख्या 25 के तहत विभिन्न पदों के लिए Preference Selection Portal खोल दिया गया हैं।

अभ्यर्थी दिए गए लिंक के माध्यम से 01 अगस्त 2026 रात 11:59 मिनट तक अपना PREFERENCE भर सकते हैं। 



Preference भरने हेतु लिंक:

https://groupcprefs.hryssc.com/



DSE: Download Government Model Sanskriti, PM Shri & CMEEE School Teacher’s Deployment Policy, 2026. (30.07.2026)




Delegation of administrative and financial powers at district level letter dated 29-07-2026

 


Tuesday, July 28, 2026

HPSC ADA Recruitment 2025 Screening Test Result Declared

 HPSC ADA Recruitment 2025 | Screening Test Result Declared


The Haryana Public Service Commission (HPSC) has declared the Screening Test Result for the posts of Assistant District Attorney, Prosecution Department, Haryana (Advertisement No. 18/2025).


The Screening Test was conducted on 05 July 2026, and the list of provisionally shortlisted candidates for the Subject Knowledge Test has been published.


The published roll numbers are arranged in ascending order and not in order of merit. Shortlisting is provisional and subject to fulfillment of all other eligibility conditions.


Candidates are advised to check the official HPSC result notification to verify their roll numbers and stay updated regarding the schedule for the Subject Knowledge Test.




Saturday, July 25, 2026

OPS (पुरानी पेंशन) के लिए बधाई order Dated 09-07-2026

 याचिकाकर्ताओं को OPS (पुरानी पेंशन) के लिए बधाई 🎉

हाईकोर्ट ने 9 जुलाई 2026 को OPS के 95 केसों का निपटारा किया है जिनको 2 केटेगरी में बांटा है और दोनों ही केटेगरी के याचिकाकर्ताओं को OPS के लिए eligible (योग्य) माना है 

एक केस ex -gratia का भी इसमें शामिल है, उसे भी OPS के लिए eligible (योग्य) माना है 


याचिकाकर्ताओं द्वारा फैसले की प्रमाणित कॉपी विभाग को देने के बाद 6 सप्ताह में OPS के सभी लाभ देने के लिए विभाग को आदेश दिया है 


CWP No. 395 of 2025 व उसके साथ Attached OPS के केस भी अब इसी कोर्ट में हैं और 9 जुलाई के फैंसले में दूसरी केटेगरी से काफी-मिलते-जुलते हैं 

CWP No. 395 of 2025 व उसके साथ Attached OPS के केसों में भी ऐसा ही फैंसला आने की उम्मीद है


Thursday, July 23, 2026

जनगणना : एक अगस्त से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण

 जनगणना : एक अगस्त से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, एसडीएम ने दिए निर्देश


*महेंद्रगढ़ में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के सफल संचालन हेतु पटवारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उपमंडल अधिकारी (ना.) महेंद्रगढ़ योगेश सैनी की अध्यक्षता में राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ के शांति देवी मेमोरियल हॉल में आयोजित हुआ। इसमें महेंद्रगढ़ एवं सतनाली तहसील के पटवारी शामिल हुए।*


*प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना-2027 के अंतर्गत डीसीएचबी (डिजिटल हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस) के डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रहण संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। पटवारियों को कार्य को समयबद्ध और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।*


`सावधानीपूर्वक सत्यापन करने दिया जोर`


एसडीएम योगेश सैनी ने इस अवसर पर कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके आधार पर ही विकास योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित किया जाता है।


उन्होंने सभी पटवारियों से पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने डेटा संग्रहण के दौरान प्रत्येक जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।


तहसीलदार एवं चार्ज ऑफिसर जनगणना अजय कुमार सैनी ने उपस्थित अधिकारियों एवं पटवारियों को जनगणना-2027 के उद्देश्य, महत्व और विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया, ताकि जनगणना का कार्य निर्धारित समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा हो सके।


नायब तहसीलदार बिजेंद्र शर्मा ने भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और क्षेत्र में कार्य करते समय निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।


`समस्याओं के समाधान की दी जानकारी`


प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिला जनगणना समन्वयक एवं मास्टर ट्रेनर अनिकेत यादव ने पटवारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीसीएचबी डेटा संग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने डेटा एंट्री, सत्यापन, मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और फील्ड स्तर पर आने वाली संभावित समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।


सहायक चार्ज ऑफिसर जनगणना राजेश शर्मा झाड़ली एवं दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डीसीएचबी डेटा संग्रहण का कार्य 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।


Transfer Driver Schedule dated 23-07-2026


 


 

APAAR ID की अनिवार्यता खत्म

 APAAR ID की अनिवार्यता खत्म 


*पेरेंट्स को मिलेगा हां या ना का विकल्प, देशभर में ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला लागू*


*सुप्रीम कोर्ट ने APAAR ID को लेकर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कोई भी स्कूल खुद बच्चों की अपार आईडी नहीं बना सकता। इसके लिए माता-पिता की मर्जी जरूरी है।*


`भुवनेश्वर के पेरेंट्स ने दायर की याचिका`


भुवनेश्वर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स रोहित आनंद दास से APAAR ID बनाने के लिए सहमति मांगी। सहमति पत्र में इंकार या स्वीकृति देने जैसा कोई विकल्प नहीं था। इसके खिलाफ पेरेंट्स ने ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।


`पहले से मना करने का अधिकार भी हो`


APAAR ID को सरकार स्वैच्छिक बता रही है, लेकिन सहमति पत्र में मना करने का विकल्प नहीं है। आधार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। केवल बाद में सहमति वापस लेने का विकल्प पर्याप्त नहीं है। पहले से मना करने का अधिकार भी होना चाहिए।


`सरकार का फैसला पेरेंट्स के पक्ष में`


केंद्र और राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि APAAR ID पूरी तरह स्वैच्छिक है। पेरेंट्स चाहें तो सहमति न दें और बाद में सहमति वापस भी ले सकते हैं। APAAR ID के कई मामलों में छात्र की ऊंचाई, वजन जैसी जानकारी भी दर्ज की जा सकती है। इसी वजह से नाबालिग छात्रों के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य रखी गई है।


`छात्रों के अधिकार नहीं होंगे प्रभावित`


याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अगर कोई छात्र APAAR ID नहीं बनवाता है, तो उसे एडमिशन, परीक्षा में रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या किसी अन्य एकेडमिक सुविधा से दूर नहीं रखा किया जाना चाहिए।


`APAAR ID 12 अंकों की छात्र पहचान`


अपार आईडी (Automated Permanent Academic Account Registry) भारत सरकार की 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' पहल के तहत हर छात्र को दी जाने वाली 12 अंकों की स्थायी डिजिटल छात्र पहचान (स्टूडेंट आईडी) है।


इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) की अवधारणा के अनुरूप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य छात्र के पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना है।


`सरकार का दावा - छात्रों के हित में योजना`


सरकार और CBSE का कहना है कि APAAR ID छात्रों की सुविधा के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना है ताकि भविष्य में उन्हें बार-बार डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पड़ें। सरकार का दावा है कि यह योजना पूरी तरह छात्रों के हित में है और इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी।


`डाटा लीक होने का खतरा बढ सकता है`


याचिकाकर्ताओं और कई विशेषज्ञों ने इस योजना को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं भी जताई हैं। उनका कहना है कि बच्चों का इतना बड़ा डिजिटल डाटा एक जगह इकट्ठा होने से डाटा लीक होने का खतरा बढ़ सकता है।


यदि किसी वजह से डाटा का गलत इस्तेमाल होता है तो बच्चों की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कई पेरेंट्स का कहना है कि यदि APAAR ID को अनिवार्य बना दिया गया तो बिना आईडी वाले बच्चों को शिक्षा और परीक्षाओं में परेशानी हो सकती है।

Wednesday, July 22, 2026

प्रदेश में रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल (Stilt+4 Floors) इमारतों की मंजूरी पर रोक लगा दी है

 पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 मंजिल इमारतों की मंजूरी पर रोक, सरकार ने जारी किया नोटिस 

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल (Stilt+4 Floors) इमारतों की मंजूरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (TCP) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों को अगले आदेश तक ऐसे भवनों के नक्शे और निर्माण स्वीकृतियां रोकने के निर्देश दिए हैं।


ऑनलाइन मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव के चलते फैसला


टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, सेल्फ सर्टिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी वजह से रिहायशी प्लॉटों पर बनने वाली स्टिल्ट+4 मंजिल इमारतों की सभी नई मंजूरियों को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया है।


इन विभागों को भेजे गए आदेश


यह आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के साथ-साथ सभी सीनियर और जिला टाउन प्लानर्स को भेजा गया है।


ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन बंद होंगे


विभाग ने पीएम (आईटी) को निर्देश दिए हैं कि S+4 पोर्टल और HOBPAS (Online Building Plan Approval System) पर स्टिल्ट+4 भवनों की मंजूरी से संबंधित नए आवेदन तत्काल प्रभाव से स्वीकार न किए जाएं। साथ ही लेआउट प्लान, जोनिंग प्लान और सर्विस प्लान से जुड़े मामलों में भी अगले आदेश तक नई मंजूरी नहीं दी जाएगी।


अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक नई नीति, ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। इसके बाद सरकार आगे के निर्देश जारी करेगी।



Letter Regarding clarification additional increment to clerks

🚨 हरियाणा के सभी क्लर्क कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 🎉

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने 30.06.2026 के पत्र के संबंध में 22 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (Clarification) जारी कर दिया है। यह स्पष्टीकरण Clerical Association Welfare Society (Haryana) द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर जारी किया गया है, जिससे अब अतिरिक्त वेतन वृद्धि (Additional Increments) के संबंध में कर्मचारियों की लगभग सभी शंकाएं दूर हो गई हैं।

📌 जानिए क्या-क्या हुआ स्पष्ट:

🔹 1. Basic Pay में होगा स्थायी विलय (Merge) वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि Senior Clerks को मिलने वाली 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा वर्ष 2020 बैच के Clerks को मिलने वाली 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि उनके वर्तमान Pay Level/ACPL की Basic Pay में Merge की जाएगी। यानी यह केवल अतिरिक्त राशि नहीं होगी बल्कि मूल वेतन का हिस्सा बन जाएगी।

🔹 2. सभी वित्तीय एवं सेवा लाभों का मिलेगा फायदा Basic Pay बढ़ने के कारण कर्मचारियों को निम्नलिखित सभी लाभ बढ़ी हुई Basic Pay के आधार पर मिलेंगे— ✅ Dearness Allowance (DA) ✅ House Rent Allowance (HRA) ✅ Annual Increment ✅ Leave Encashment ✅ Promotion पर Pay Fixation ✅ ACP/ACPL लाभ ✅ Pension एवं Retirement Benefits ✅ अन्य सभी सेवा एवं वित्तीय लाभ

🔹 3. Annual Increment की तिथि नहीं बदलेगी Finance Department ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने के बाद भी अगली Annual Increment अपनी निर्धारित तिथि पर ही मिलेगी। Increment की Date में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

🔹 4. लाभ 08 फरवरी 2024 से प्रभावी दो अथवा तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ 08.02.2024 से प्रभावी माना जाएगा। जिन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होता है, उन्हें उसी तिथि से लाभ मिलेगा।

🔹 5. Promotion के बाद भी मिलेगा पूरा लाभ यदि किसी Clerk को 08.02.2024 के पुराने आदेश के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिल चुकी थी और बाद में उसकी Assistant पद पर पदोन्नति हो गई, तब भी उसे संशोधित आदेश के अनुसार लाभ मिलेगा तथा HCS (Pay) Rules, 2016 के अनुसार Pay Fixation की जाएगी।

🔹 6. Senior और Junior के वेतन में अंतर (Stepping Up) यदि अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने के कारण किसी Junior कर्मचारी का वेतन Senior से अधिक हो जाता है, तो ऐसे मामलों का निर्णय Finance Department प्रत्येक केस के तथ्यों एवं Service Record के आधार पर अलग-अलग करेगा।

🔹 7. SETC पास न करने वाले Clerks को भी मिलेगा लाभ वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 08.02.2024 तक SETC/Departmental Type Test पास न करने वाले Clerks भी संशोधित आदेश के अनुसार 2 या 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

🔹 8. Rule 38 के तहत Presumptive Pay लेने वाले Clerk को भी मिलेगा लाभ यदि कोई Peon बिना SETC पास किए Clerk पद पर पदोन्नत हुआ है और Rule 38 के तहत Presumptive Pay ले रहा है, तो उसे भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

📢 इस स्पष्टीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव

✔️ Basic Pay में स्थायी वृद्धि होगी। ✔️ भविष्य की सभी Annual Increment बढ़ी हुई Basic Pay पर मिलेगी। ✔️ DA, HRA, Pension, Leave Encashment और Promotion का लाभ बढ़ेगा। ✔️ Pay Fixation से जुड़ी अधिकांश शंकाओं का समाधान हो गया है। ✔️ सभी विभागों में अब आदेश एक समान तरीके से लागू किया जा सकेगा।