*ये हरियाणा बोर्ड, भिवानी का पत्र है जो 28 नवंबर 2017 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया था।*
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*विषय है: बच्चे की जन्मतिथि, माँ, पिता या खुद के नाम में सुधार करना।*
*पत्र में क्या लिखा है:*
20 सितंबर 2017 को बोर्ड ऑफिस में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया:
*1. छोटी-मोटी स्पेलिंग की गलती के लिए:*
अगर बच्चे के नाम, पिता के नाम या बच्चे के अपने नाम में सिर्फ़ बोलने में उच्चारण की वजह से छोटी सी गलती हो गई है, तो उसे बिना किसी प्रूफ के स्कूल के प्रिंसिपल ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है।
*2. जो बड़ी समस्या आ रही थी उसके लिए:*
बहुत से माँ-बाप शिकायत कर रहे थे कि उनके पास जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या फौजियों के बच्चों के पास सेना का रिकॉर्ड होने के बाद भी स्कूल वाले रिकॉर्ड में सुधार नहीं करते। और अगर कर भी देते हैं, तो दाखिला खारिज रजिस्टर पर BEO / DEO से साइन नहीं करवाते।
*इसलिए बोर्ड ने नया आदेश दिया है:*
सभी DEO, अपने नीचे के सभी BEO और प्रिंसिपलों को ये आदेश दें -
> अगर किसी बच्चे का रिकॉर्ड जन्म प्रमाण-पत्र, सेना के रिकॉर्ड या SLC के आधार पर लिखते समय लिखने में कोई गलती रह जाती है, और उसके नाम, पिता के नाम, माँ के नाम या जन्मतिथि में सुधार करना है, तो *3 साल के अंदर* दाखिला खारिज रजिस्टर में सुधार किया जा सकता है।
> और जो भी काट-छांट करके सुधार किया है, उस पर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से जरूर साइन करवाना होगा, ताकि बच्चों और उनके माँ-बाप को परेशानी न हो।
*सीधा मतलब ये है:* 3 साल तक नाम या जन्मतिथि की गलती स्कूल लेवल पर ही ठीक हो सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर। भिवानी बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है।
*ये हरियाणा बोर्ड, भिवानी का पत्र है जो 28 नवंबर 2017 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया था।*


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