Wednesday, August 14, 2013

COURT ME MATTER RAHENE TAK JOINING NAHI HOGI PGT KI

 
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक अर्जी की सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि इस मामले के कोर्ट में विचाराधीन रहने तक किसी भी टीचर को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जाएगा।
एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने चीफ जस्टिस की खंडपीठ के सामने यह हलफनामा दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील इंद्र पाल गोयत ने चीफ जस्टिस की खंडपीठ को बताया कि हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा जिन पीजीटी टीचरों के परिणाम घोषित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू
कर दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 11 अप्रैल के अपने आदेश में भर्ती प्रकिया जारी रखने और नए परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
गोयत के तर्क पर हरियाणा के एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने खंडपीठ के सामने हलफनामा देकर कहा कि सरकार केवल चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगी किसी को भी नियुक्ति नहीं देगी।
इस मामले में संजीव बंसल नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्जी दाखिल की थी कि जब तक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक किसी को नियुक्ति न दी जाए।
याणा के एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी।

No comments:

Post a Comment