विसं, नई दिल्ली : आम बजट 2014-15 में इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, वह कब से लागू होगी, इस पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग दी प्रोविजन्स इन फाइनेंस (नं. 2) बिल -2014 में कहा गया है कि 80सी के तहत दी गई छूट 1 अप्रैल-2015 से लागू होगी और इनका असेस्समेंट ईयर 2015-16 होगा। इस पर वित्त मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि यह छूट तो इसी फाइनेंशल ईयर से लागू होनी चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट सीए प्रकाश केडिया का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने इस बारे में जो तारीख लिखी है, उसके पीछे के तर्क को समझना होगा। वित्त मंत्रालय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
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