Saturday, July 26, 2014

719 GUEST TEACHERS KI SLP KHARIJ HONE SE AB KARWAHI TAY

Dalip Bishnoi 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनियमित ढंग से लगे गैस्ट टीचर्स की याचिका/अपील खारिज होने के बाद उन गैस्ट टीचर्स के अलावा 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर व 24 डीडीओ (जिसमे 8 लेक्चरर व 16 मास्टर है) ऐसे है जिन पर अब और ज्यादा आंच आएगी क्योकि इनको पहले ही विभाग ने विभागीय नियमो का उल्ल्घन करके गैस्ट टीचर्स को नियुक्त करने पर चार्जशीट किया गया था लेकिन उस वक्त इस मामले में इन गैस्ट टीचर्स द्वारा 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आने के कारण कार्रवाई रुक गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब स्टे हटाने के साथ-साथ अपील को ही ख़ारिज कर देने से अब हाईकोर्ट का 10-09-2012 को पारित आदेश दोबारा से लागु हो गया है। अपने फैसले में उस वक्त हाईकोर्ट ने अंतिम पैरा में ये सख्त निर्देश दिए थे-- ,"The Director, Department of Secondary Education,
Haryana, is directed to continue with the process of taking action in the matter and complete it within six weeks from today and compliance report be placed on the record of this case. In the cases where the process is complete, services of ineligible guest teachers be dispensed with immediately." अब कार्रवाई होनी तय है क्योकि हाईकोर्ट के उस आदेश की पालना करके उसकी रिपोर्ट विभाग को हाईकोर्ट में जमा करवानी है।

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