Monday, July 21, 2014

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हरियाणा ने फिर दिया पदोन्नति में आरक्षण
चुनावी मोड में आई प्रदेश सरकार हर वर्ग को खुश करने में जुटी हुई है। इस कोशिश में कोर्ट के फैसलों की भी परवाह न करते हुए शनिवार को उसने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी।अखिल भारतीय समानता मंच ने इसकेखिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी शुरूकर दी है। मंच की लंबी लड़ाई के बादवर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालयऔर 2012 में पंजाब एवंहरियाणा उच्च न्यायालय नेपदोन्नति में आरक्षण को निरस्त करदिया था। मालूम हो कि पदोन्नति मेंआरक्षण का मामला लगभग दससालों से न्यायालयों उलझा हुआ है।प्रदेश सरकार की अधिसूचना के बादअनुसूचित जाति को 20 प्रतिशतआरक्षण तीसरी और चौथेश्रेणी की नौकरियों में मिला है। ऐसे में कुल मिलाकर पदोन्नतियों
मेंआरक्षण 82 फीसद पर पहुंचगया है। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की भौहें भी तन गई हैं।कर्मचारियों ने इस फैसले के विरोध में न्यायालय में जाने की तैयारी की है

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