Thursday, October 24, 2013

JBT RESULT GHOSIT KARNE PAR LAGI ROK HATI

सीटेट/एचटेट-2013 वाले मामले में आज हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2013 को जारी किये अपने अंतरिम आदेश में कुछ परिवर्तन करते हुए आज जेबीटी भर्ती के रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक को हटा दिया है लेकिन चयनित जेबीटी की नियुक्तियों पर रोक रहेगी जब तक की इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं सुना दिया जाये। मामले की आगामी सुनवाई 9 दिसम्बर 2013 को होगी और उस दिन विस्तारपूर्वक बहस के बाद अंतिम फैसला सुनाया जायेगा। पात्र अध्यापक संघ की और से कुछ उम्मीदवारों द्वारा 15 दिन पूर्व एक नई
एप्लीकेशन दायर कर जेबीटी भर्ती के रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक को हटाने की प्रार्थना की गई थी ताकि भर्ती का परिणाम घोषित हो सके। जिस पर आज हाई कोर्ट ने रिजल्ट की बजाय नियुक्तियों पर रोक लगा दी ताकि रिजल्ट घोषित हो सके। वंही एचटेट-2013 वालो के प्रोविजनल इंटरव्यू जारी रहेंगे। एचटेट-2013 वालो के सन्दर्भ में आर्डर में अडजेकट क्या लिखा है, ये कल शाम तक आज जारी किये "मोडीफाइड अंतरिम आदेश" की कॉपी मिलने पर विस्तार से सभी साथियो को बता पाउँगा। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी जानकारी दी गई कि वर्तमान जेबीटी भर्ती में जो 100 अंको का कराईटेरिया रखा गया है उसमे शैक्षणिक योग्यता के 67 अंक व साक्षात्कार के 33 अंक रखे गये है। आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार-बार ये सवाल उठाया कि जब सरकार 4 साल के शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवारों को बिना पात्रता पास किये वनटाइम छुट दे कर इस भर्ती में मौका दे सकती है तो याचिकाकर्ताओ को क्यों नहीं दे सकती जिन्होंने पात्रता परीक्षा तो पास की है भले ही 2013 में की हो जबकि सरकार ने वर्ष 2012 में पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं की,ऐसे में याचिकाकर्ताओ का क्या कसूर है जिसका सरकारी पक्ष की और से कोई जवाब देते नहीं बना। वैसे भर्ती बोर्ड वाले केस में रिजल्ट पर रोक लगी होने के कारण और मामले का सुरक्षित फैसला आने तक तो जेबीटी/पीजीटी का रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता।

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