हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा हाल ही में की गई महिला सुपरवाइजरों की भर्ती पर भी सवाल खड़ा हो गया है। भर्ती में असफल रही हिसार की बबीता सिवाच ने आयोग को कानूनी नोटिस भेजकर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। मार्च 2011 में आयोग ने महिला सुपरवाइजरों के 278 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था।
गत 4 अक्टूबर को ही नतीजे घोषित हुए। बबीता का तर्क है कि
पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होने की मांग गई थी। गृहविज्ञान, बाल विकास या न्यूट्रिशन को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। बबीता ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार से गृह विज्ञान में स्पेशलाइजेशन के साथ बीएससी (ऑनर्स) 72 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर रखी है। उसका कहना है कि एकेडमिक टॉपर होने के नाते उसे इस पद पर नियुक्ति की उम्मीद थी। आरोप है कि कई कम योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल गई।
पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होने की मांग गई थी। गृहविज्ञान, बाल विकास या न्यूट्रिशन को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। बबीता ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार से गृह विज्ञान में स्पेशलाइजेशन के साथ बीएससी (ऑनर्स) 72 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर रखी है। उसका कहना है कि एकेडमिक टॉपर होने के नाते उसे इस पद पर नियुक्ति की उम्मीद थी। आरोप है कि कई कम योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल गई।
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