चंडीगढ़ : हरियाणा सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा) के बीस पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरने की राज्य सरकार की मंशा पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए इस भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने सरकार से इस भर्ती से जुड़ा पूरा रिकार्ड भी तलब किया था लेकिन मंगलवार को सरकार की तरफ से पूरा रिकार्ड पेश न करके अधूरा रिकार्ड पेश किया गया। 1इस पर जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित डिवीजन बैंच ने संदेह व्यक्त करते हुए भर्ती के परिणाम घोषित करने पर ही रोक लगाने का फैसला सुना
दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरा रिकार्ड पेश करने को कहा है। इस मामले में राज्य में कार्यरत सात तहसीलदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार एचसीएस विशेष भर्ती अभियान के तहत 20 पदों के लिए राज्य के कर्मचारियों में से एचसीएस के लिए नामांकन कर रही है। याचिका के अनुसार राज्य में न तो एचसीएस की कमी है और न ही ऐसी कोई परिस्थति है कि तुरंत विशेष अभियान के तहत इनकी भर्ती की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग हर साल एचसीएस की भर्ती कर रहा है और अभी भी भर्ती प्रकिया जारी है। 1सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसे विशेष अभियान के तहत एचसीएस के पदों पर नियुक्ति करने पड़े।विधि संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा) के बीस पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरने की राज्य सरकार की मंशा पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए इस भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने सरकार से इस भर्ती से जुड़ा पूरा रिकार्ड भी तलब किया था लेकिन मंगलवार को सरकार की तरफ से पूरा रिकार्ड पेश न करके अधूरा रिकार्ड पेश किया गया। 1इस पर जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित डिवीजन बैंच ने संदेह व्यक्त करते हुए भर्ती के परिणाम घोषित करने पर ही रोक लगाने का फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरा रिकार्ड पेश करने को कहा है। इस मामले में राज्य में कार्यरत सात तहसीलदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार एचसीएस विशेष भर्ती अभियान के तहत 20 पदों के लिए राज्य के कर्मचारियों में से एचसीएस के लिए नामांकन कर रही है। याचिका के अनुसार राज्य में न तो एचसीएस की कमी है और न ही ऐसी कोई परिस्थति है कि तुरंत विशेष अभियान के तहत इनकी भर्ती की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग हर साल एचसीएस की भर्ती कर रहा है और अभी भी भर्ती प्रकिया जारी है। 1सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसे विशेष अभियान के तहत एचसीएस के पदों पर नियुक्ति करने पड़े।
दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरा रिकार्ड पेश करने को कहा है। इस मामले में राज्य में कार्यरत सात तहसीलदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार एचसीएस विशेष भर्ती अभियान के तहत 20 पदों के लिए राज्य के कर्मचारियों में से एचसीएस के लिए नामांकन कर रही है। याचिका के अनुसार राज्य में न तो एचसीएस की कमी है और न ही ऐसी कोई परिस्थति है कि तुरंत विशेष अभियान के तहत इनकी भर्ती की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग हर साल एचसीएस की भर्ती कर रहा है और अभी भी भर्ती प्रकिया जारी है। 1सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसे विशेष अभियान के तहत एचसीएस के पदों पर नियुक्ति करने पड़े।विधि संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा) के बीस पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरने की राज्य सरकार की मंशा पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए इस भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने सरकार से इस भर्ती से जुड़ा पूरा रिकार्ड भी तलब किया था लेकिन मंगलवार को सरकार की तरफ से पूरा रिकार्ड पेश न करके अधूरा रिकार्ड पेश किया गया। 1इस पर जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित डिवीजन बैंच ने संदेह व्यक्त करते हुए भर्ती के परिणाम घोषित करने पर ही रोक लगाने का फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूरा रिकार्ड पेश करने को कहा है। इस मामले में राज्य में कार्यरत सात तहसीलदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार एचसीएस विशेष भर्ती अभियान के तहत 20 पदों के लिए राज्य के कर्मचारियों में से एचसीएस के लिए नामांकन कर रही है। याचिका के अनुसार राज्य में न तो एचसीएस की कमी है और न ही ऐसी कोई परिस्थति है कि तुरंत विशेष अभियान के तहत इनकी भर्ती की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग हर साल एचसीएस की भर्ती कर रहा है और अभी भी भर्ती प्रकिया जारी है। 1सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसे विशेष अभियान के तहत एचसीएस के पदों पर नियुक्ति करने पड़े।
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