चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी सेवाओं को हासिल करने के लिए
आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। हरियाणा के स्कूलों में प्रवेश,
स्कॉलरशिप व फीस में रियायत जैसी सुविधाओं में आधार कार्ड
की अनिवार्यता को लेकर की गई जनहित याचिका की सुनवाई
करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आधार
कार्ड को अनिवार्य बनाने के हरियाणा सरकार के आदेश को रद कर
दिया।
सुधीर यादव ने दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी सुविधाओं
के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के
खिलाफ समाजसेवी सुधीर यादव ने याचिका दायर की थी।
जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छात्रों के
प्रवेश, स्कॉलरशिप, फीस में रियायत आदि के लिए और अन्य
सुविधाओं के लिए
आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। स्कूलों में छात्रों को किया जा रहा था परेशान याचिकाकर्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार विभिन्न स्कूलों और सरकार के विभिन्न विभागों में अन्य लाभ के लिए लोगों से आधार कार्ड मांग रही है। आधार कार्ड के नहीं मिलने पर छात्रों को परेशान किया जाता है। इस वजह से छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है।
आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। स्कूलों में छात्रों को किया जा रहा था परेशान याचिकाकर्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार विभिन्न स्कूलों और सरकार के विभिन्न विभागों में अन्य लाभ के लिए लोगों से आधार कार्ड मांग रही है। आधार कार्ड के नहीं मिलने पर छात्रों को परेशान किया जाता है। इस वजह से छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है।
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