Thursday, May 14, 2015

GUEST TEACHERS KO MILEGA SUNVAI KA MOUKA

हटाने से पहले सुनवाई का मौका मिलेगा चंडीगढ़। करनाल में पड़ाव डाले बैठे गेस्ट टीचरों को फिर राहत मिली है। यह राहत पंजाब एवं हाईकोर्ट से ही मिली है। जिन टीचरों को शिक्षा विभागों ने सरप्लस घोषित किया था और जिन्हें हाईकोर्ट ने हटाने के निर्देश दिए थे, उन्होंने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि गेस्ट टीचरों को हटाने से पहले उन्हें अवसर दिया जाए। राज कुमार और अन्य की इस याचिका पर 11 मई को ही सुनवाई हुई। जस्टिस अमित रावल ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए लिखा, ˜याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उन्हें गेस्ट टीचर के तौर पर काम करते रहने की इजाजत दी जाए। राज्य सरकार ने उन्हें सरप्लस घोषित कर उनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला कर लिया
है। मगर उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका मिलना चाहिए।जज ने लिखा, ˜चूंकि मैं पहले ही एक अन्य याचिका में विस्तृत आदेश पारित कर चुका हूं जिसमें प्रतिवादियों (राज्य सरकार) को कहा गया है कि वे याचिकाकर्ताओं (गेस्ट टीचरों) या उन जैसी स्थिति वालों की सेवाएं समाप्त करने से पहले प्रकाशन के जरिए नोटिस जारी करें और वे (याचिकाकर्ता) भी उसका जवाब 15 दिन के भीतर दे सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

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