रोडवेज कर्मियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू
करीब आठ हजार कर्मचारियों को होगा फायदा
चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज के करीब 8200 कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से नियमित करने और उसी दिन से वेतनमान देने का फैसला लागू करने की प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। रोडवेज कर्मचारी तालमेल समिति सदस्य हरिनारायण शर्मा, दलबीर किरमारा, रमेश सैनी, आजाद गिल और बलवान सिंह ने परिवहन मंत्री आफताब अहमद से मुलाकात की थी। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि जो फैसला तालमेल समिति के साथ हुआ था, उसे लागू किया जाए। अब तो चुनाव भी हो चुके हैं।
परिवहन मंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव आरआर जोवल से बैठक करने के बाद तालमेल समिति को बताया कि मतगणना के दिन 16 मई तक फैसला लागू करने का प्रयास किया जाएगा। प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। फैसले के मुताबिक कर्मचारियों से शपथ पत्र लेने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस शपथ पत्र के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार अपील
वापस लेगी। परिवहन मंत्री आफताब अहमद से मिले तालमेल समिति सदस्य एक जनवरी से मिलेगा पूरा वेतन हरिनारायण शर्मा ने बताया कि फैसले के मुताबिक 2003 के बाद भर्ती हुए 8200 चालकों, परिचालकों को उसी दिन से पूरा वेतनमान दिया जाएगा जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई थी। उनके वेतनमान की गणना उसी दिन से होगी मगर यह पूरा वेतन उन्हें एक जनवरी, 2014 से मिलेगा। नियुक्ति से लेकर 31 दिसंबर, 2013 तक का बकाया उन्हें नहीं मिलेगा। सब कर्मचारियों को इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को एसीपी भी मिलेगा। इससे हर साल इन 8200 कर्मचारियों को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके अलावा भविष्य में नीति बन जाएगी कि जिस दिन से नियुक्ति होगी, उसी दिन से रेगुलर माना जाएगा और पूरा वेतन दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने रद की थी नीति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की वह नीति रद्द कर दी थी जिसके तहत नवनियुक्त चालक और परिचालक को पांच साल के बाद पूरा वेतनमान देने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। अब तालमेल समिति के साथ हुए समझौते के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लेगी।
वापस लेगी। परिवहन मंत्री आफताब अहमद से मिले तालमेल समिति सदस्य एक जनवरी से मिलेगा पूरा वेतन हरिनारायण शर्मा ने बताया कि फैसले के मुताबिक 2003 के बाद भर्ती हुए 8200 चालकों, परिचालकों को उसी दिन से पूरा वेतनमान दिया जाएगा जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई थी। उनके वेतनमान की गणना उसी दिन से होगी मगर यह पूरा वेतन उन्हें एक जनवरी, 2014 से मिलेगा। नियुक्ति से लेकर 31 दिसंबर, 2013 तक का बकाया उन्हें नहीं मिलेगा। सब कर्मचारियों को इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को एसीपी भी मिलेगा। इससे हर साल इन 8200 कर्मचारियों को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके अलावा भविष्य में नीति बन जाएगी कि जिस दिन से नियुक्ति होगी, उसी दिन से रेगुलर माना जाएगा और पूरा वेतन दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने रद की थी नीति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की वह नीति रद्द कर दी थी जिसके तहत नवनियुक्त चालक और परिचालक को पांच साल के बाद पूरा वेतनमान देने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। अब तालमेल समिति के साथ हुए समझौते के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लेगी।
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