कैथलत्न जिला निर्वाचन अधिकारी एनके सोलंकी ने कहा है कि राज्य निर्वाचन विभाग ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कमर कस ली है। सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदान के दौरान कोई ढील न बरती जाए।
उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदाताओं की जांच पड़ताल गहनता से हो, पहचान पत्र या अन्य साक्ष्य होने पर ही वोट डालने दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतदाता मतदान करने से पहले अंगुली पर लगी अमिट स्याही को मिटा न सके। निर्देशानुसार मतदाता को मतदान केंद्र तभी छोडऩे दिया जाए, जब उसकी अंगुली की स्याही पूरी तरह सूख गई हो।
पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों को मतदाता की पहचान के बाद स्याही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लेने के भी सख्त आदेश हैं।
प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित होगी
सोलंकी ने वोट डालने से पहले मतदान केंद्र में तैनात प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, वोटर स्लिप या फिर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए ही प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। इसके बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहले यानि अंगूठे के साथ वाली अंगुली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। प्रत्येक मतदाता अपनी पहचान व अंगुली पर लगी स्याही की प्रामाणिकता के बाद ही फोटो युक्त चुनाव स्लिप पोलिंग अधिकारी को सौंप सकेगा। पोलिंग अधिकारी को यह देखना होगा कि मतदाता की अंगुली पर स्याही अच्छी तरह से लगी है और वह उसे साफ करने की कोशिश न करे। इसके बाद ही मतदाता का फार्म 17-ए के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। यदि किसी मतदाता के हाथ पर कोई तैलीय पदार्थ लगा है, तो स्याही लगाने से पहले इसे साफ करना होगा।
उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदाताओं की जांच पड़ताल गहनता से हो, पहचान पत्र या अन्य साक्ष्य होने पर ही वोट डालने दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतदाता मतदान करने से पहले अंगुली पर लगी अमिट स्याही को मिटा न सके। निर्देशानुसार मतदाता को मतदान केंद्र तभी छोडऩे दिया जाए, जब उसकी अंगुली की स्याही पूरी तरह सूख गई हो।
पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों को मतदाता की पहचान के बाद स्याही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लेने के भी सख्त आदेश हैं।
प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित होगी
सोलंकी ने वोट डालने से पहले मतदान केंद्र में तैनात प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, वोटर स्लिप या फिर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए ही प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। इसके बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहले यानि अंगूठे के साथ वाली अंगुली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। प्रत्येक मतदाता अपनी पहचान व अंगुली पर लगी स्याही की प्रामाणिकता के बाद ही फोटो युक्त चुनाव स्लिप पोलिंग अधिकारी को सौंप सकेगा। पोलिंग अधिकारी को यह देखना होगा कि मतदाता की अंगुली पर स्याही अच्छी तरह से लगी है और वह उसे साफ करने की कोशिश न करे। इसके बाद ही मतदाता का फार्म 17-ए के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। यदि किसी मतदाता के हाथ पर कोई तैलीय पदार्थ लगा है, तो स्याही लगाने से पहले इसे साफ करना होगा।
No comments:
Post a Comment