अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के 2040 नए चुने गए पीजीटी टीचरों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग का मामला चुनाव आयोग के पास फंस गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वाल्गद को आग्रह पत्र भेजकर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग दोहराई है। इससे पहले विभाग ने 20 मार्च को अनुमति मांगी थी।
विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने 20 मार्च, 2013 को मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र भेजकर 15 विषयों के 2040 पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र देने और पोस्टिंग करने की अनुमति देने को आग्रह किया था। इनमें से गणित के 264, फिजिक्स के 130, कैमिस्ट्री के 124, कॉमर्स के 23, जियोग्राफी के 104, होमसाइंस के 8, इतिहास के 38, राजनीतिक विज्ञान के 16, मनोविज्ञान के 18, समाज शास्त्र के 47, पंजाबी के 89, उर्दू के 5, इंग्लिश के 337, हिंदी के 757, इकनॉमिक्स के 72 और आठ अन्य शामिल हैं।
शिक्षा विभाग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को इस पत्र में यह भी जानकारी दी थी कि पंजाब एवं
हरियाणा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 8822 पीजीटी टीचरों को चयन परिणाम घोषित किया था। बोर्ड ने इन चयनित टीचरों की काउंसलिंग 19 जनवरी, 20 जनवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी, 2 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च को की थी और 6788 टीचरों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे और पोस्टिंग भी कर दी थी।मगर 2040 टीचरों को पांच मार्च को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सके। अब एक अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है इसलिए इन टीचरों की नियुक्ति अहम है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह पत्र चुनाव आयोग को भेज दिया था। आयोग ने 26 मार्च, 2014 को पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने इन टीचरों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग के लिए कोई समय सीमा तय की है? मुख्य चुनाव अधिकारी ने आयोग का पत्र शिक्षा विभाग को उसी दिन भेज दिया था मगर विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने इस पत्र का जवाब मंगलवार 22 अप्रैल को भेजा। कोट शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव की तरफ से 22 अप्रैल को आयोग की तरफ से उठाए सवाल का जवाब मिला है। हमने मंगलवार को ही उसे चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। श्रीकांत वाल्गद, मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा
हरियाणा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 8822 पीजीटी टीचरों को चयन परिणाम घोषित किया था। बोर्ड ने इन चयनित टीचरों की काउंसलिंग 19 जनवरी, 20 जनवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी, 2 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च को की थी और 6788 टीचरों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे और पोस्टिंग भी कर दी थी।मगर 2040 टीचरों को पांच मार्च को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सके। अब एक अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है इसलिए इन टीचरों की नियुक्ति अहम है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह पत्र चुनाव आयोग को भेज दिया था। आयोग ने 26 मार्च, 2014 को पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने इन टीचरों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग के लिए कोई समय सीमा तय की है? मुख्य चुनाव अधिकारी ने आयोग का पत्र शिक्षा विभाग को उसी दिन भेज दिया था मगर विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने इस पत्र का जवाब मंगलवार 22 अप्रैल को भेजा। कोट शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव की तरफ से 22 अप्रैल को आयोग की तरफ से उठाए सवाल का जवाब मिला है। हमने मंगलवार को ही उसे चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। श्रीकांत वाल्गद, मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा
No comments:
Post a Comment