Sunday, June 2, 2013

HSTSB KE KHILAF EK OR CASE:HEARING ON 1 JULY

हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा पीजीटी भर्ती में अपनाए गए मापदंडों के खिलाफ तीन आवेदकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीनों मामलों की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार व शिक्षक भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी किया है।1हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/2012 के तहत पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में भर्ती मापदंडों का विवरण नहीं दिया गया था। गत 10 अप्रैल को हरियाणा कैडर के लिए राजनीति
शास्त्र का पीजीटी का परिणाम घोषित किया गया। इसमें जो भर्ती के लिए मापदंड प्रकाशित किए गए थे, उनमें कुल मापदंड 100 अंकों के थे। इसमें से साक्षात्कार के 33 अंक निर्धारित किए गए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के 10 मई 1991 को दिए गए एक फैसले का उल्लंघन है। इस फैसले के अनुसार यदि कुल 100 अंकों का मापदंड अपनाया जाता है तो साक्षात्कार के अंक 15 से ज्यादा निर्धारित नहीं किए जा सकते। पीजीटी के लिए अपनाए गए मापदंडों के खिलाफ अब राजनीतिक शास्त्र के तीन आवेदकों जींद निवासी जगबीर सिंह (सीडब्ल्यूपी नंबर-11736/2013), संजीव कुमार (सीडब्ल्यूपी नंबर-12812/2013) तथा गुड़गांव निवासी अनिल कुमार (सीडब्ल्यूपी नंबर-12885/2013) ने हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं। 1जींद निवासी जगबीर सिंह ने सामान्य कैटेगरी के परिणाम को रद करने तथा फैसला आने तक ज्वाइनिंग पर स्टे की मांग की है जबकि संजीव कुमार ने एससी कैटेगरी में यही मांग की है। इसी प्रकार से गुड़गांव निवासी अनिल कुमार ने भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी में इन मांगों के साथ-साथ भूतपूर्व कैटेगरी में तीन डीएसएम के चयन को चुनौती दी है क्योंकि अनिल कुमार स्वयं ईएसएम है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 मार्च 1996 को दिए गए फैसले के अनुसार पहला हक ईएसएम का बनता है।

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