Wednesday, June 12, 2013

M.ED AND B.ED CANDIDATES KO HOGA RAJASTHAN ME NUKSHAN

विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए राज्य सरकार सारे नियम-कायदे ताक पर रखकर चल रही है। शिक्षा सहायक के ३३ हजार ६८९ पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सरकार ने ऐसी शर्ते लागू की है, जिनसे १०वीं पास को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एमएड-बीएडधारी वंचित रह जाएंगे। हास्यास्पद बात यह है कि सरकार शिक्षा सहायकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने का दावा कर रही है, लेकिन वेतन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान दिया जाएगा। संविदाकर्मियों को बोनस अंक देकर स्थाई करने के फेर में
शिक्षा की गुणवत्ता एवं नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। रविवार को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा सहायक का आवेदन करने के लिए सैकंडरी उत्तीर्ण की योग्यता रखी गई है, लेकिन इसमें विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर, लोक जुंबिश कार्मिकों को अनुभव के आधार पर अधिकतम ३० अनुग्रह अंक मिलेगे। इससे अन्य आवेदकों का चयन होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से होने वाली इस सीधी भर्ती में न्यनतम योग्यता १०वीं पास रखी गई है। दसवीं का अंक भार ७० अंक होगा। इसके अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी के दसवीं में ९० प्रतिशत अंक है तो उसके केवल ६३ अंक ही जुड़ेंगे। इसके विपती अनुग्रह अंक का लाभ लेने वाले आवेदक के यदि दसवीं में ४७ अंक होंगे तो भी उसके अनुग्रह अंक मिलाकर ६३ अंक गिने जाएंगे। यानी दसवीं में ९० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला भी ४७ अंक वाले के बराबर रहेगा

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