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अगले 5 साल तक अन्य विभाग में भी नहीं कर सकेंगे आवेदन
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चंडीगढ़ | पिछलीसरकार में टीचर सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जुलाई
में चयनित हुए करीब 100 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) को
भाजपा सरकार ने गुरुवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। इन्हें
पूरी तरह से टेम्परेरी बेसिस और टेम्परेरी पोस्ट के अगेंस्ट यह नौकरी
दी गई है। इन पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र में साफ तौर पर
कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
में पेंडिंग रिट याचिकाओं का निर्णय इन नौकरियों पर भी लागू
होगा।
शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन पीजीटी टीचरों का
सलेक्शन पिछली कांग्रेस सरकार ने टीचर सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से
जुलाई 2014 में चयनित किया गया था। लेकिन इनके डीम्ड
यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के कारण इन्हें ज्वाइन नहीं करवाया
जा रहा था। इनके मामले में हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले ही सरकार
को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे।
एकही पत्नी के साथ रहने का देना होगा प्रमाण पत्र:
शिक्षाविभाग ने शादीशुदा आवेदकों के लिए शर्त लगाई है कि
उन्हें एक ही पत्नी के साथ रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदक
की दो पत्नियां हैं,
तो उसे तभी इस पद के लिए योग्य माना जाएगा जब राज्य सरकार स्पेशल केस मानते हुए उसे छूट प्रदान करे। नियुक्ति पत्र में ये शर्तें यहनियुक्ति पूरी तरह टेम्परेरी रहेगी। अगर आगे कोई पोस्ट आती है तो नियुक्ति की तारीख से सीनियॉरिटी बेसिस पर कंफर्म करने पर विचार किया जाएगा। वे अगले 5 साल तक शिक्षा विभाग के अलावा किसी अन्य महकमे में किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, जरूरत पड़ने पर इसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने एस टेट, एच टेट और बीएड नहीं कही है, उन्हें 1 अप्रैल, 2018 तक ये परीक्षाएं पास करनी होंगी।
तो उसे तभी इस पद के लिए योग्य माना जाएगा जब राज्य सरकार स्पेशल केस मानते हुए उसे छूट प्रदान करे। नियुक्ति पत्र में ये शर्तें यहनियुक्ति पूरी तरह टेम्परेरी रहेगी। अगर आगे कोई पोस्ट आती है तो नियुक्ति की तारीख से सीनियॉरिटी बेसिस पर कंफर्म करने पर विचार किया जाएगा। वे अगले 5 साल तक शिक्षा विभाग के अलावा किसी अन्य महकमे में किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, जरूरत पड़ने पर इसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने एस टेट, एच टेट और बीएड नहीं कही है, उन्हें 1 अप्रैल, 2018 तक ये परीक्षाएं पास करनी होंगी।
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